धारा 57 · धारा 57: गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के समक्ष ले जाया जाएगा
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57. बिना वारंट के गिरफ्तारी करने वाला एक पुलिस अधिकारी, अनावश्यक देरी के बिना और जमानत के प्रावधानों के अधीन, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मामले में अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष, या पुलिस के प्रभारी अधिकारी के समक्ष ले जाएगा या भेज देगा। स्टेशन।
पुराने कानून में
BNSS 57CRPC 56
56. Person arrested to be taken before Magistrate or officer in charge of police station.
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