धारा 514 · परिसीमा अवधि समाप्त होने के बाद संज्ञान लेने पर रोक।
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(1) इस संहिता में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, कोई न्यायालय उपधारा (2) में निर्दिष्ट श्रेणी के अपराध का संज्ञान परिसीमा अवधि की समाप्ति के बाद नहीं लेगा।
(2) परिसीमा अवधि होगी---
(क) छह महीने, यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है;
(ख) एक वर्ष, यदि अपराध एक वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय नहीं है;
(ग) तीन वर्ष, यदि अपराध एक वर्ष से अधिक लेकिन तीन वर्ष से अधिक नहीं की अवधि के कारावास से दंडनीय है।
(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उन अपराधों के संबंध में, जिन पर एक साथ मुकदमा चलाया जा सकता है, परिसीमा अवधि उस अपराध के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी जो अधिक गंभीर दंड या, जैसा भी मामला हो, सबसे गंभीर दंड से दंडनीय है।
स्पष्टीकरण। परिसीमा अवधि की गणना के प्रयोजन के लिए, प्रासंगिक तिथि धारा 223 के तहत शिकायत दर्ज करने की तिथि या धारा 173 के तहत सूचना दर्ज करने की तिथि होगी।
(2) परिसीमा अवधि होगी---
(क) छह महीने, यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है;
(ख) एक वर्ष, यदि अपराध एक वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय नहीं है;
(ग) तीन वर्ष, यदि अपराध एक वर्ष से अधिक लेकिन तीन वर्ष से अधिक नहीं की अवधि के कारावास से दंडनीय है।
(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उन अपराधों के संबंध में, जिन पर एक साथ मुकदमा चलाया जा सकता है, परिसीमा अवधि उस अपराध के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी जो अधिक गंभीर दंड या, जैसा भी मामला हो, सबसे गंभीर दंड से दंडनीय है।
स्पष्टीकरण। परिसीमा अवधि की गणना के प्रयोजन के लिए, प्रासंगिक तिथि धारा 223 के तहत शिकायत दर्ज करने की तिथि या धारा 173 के तहत सूचना दर्ज करने की तिथि होगी।
पुराने कानून में
BNSS 514CRPC 468
468. Bar to taking cognizance after lapse of the period of limitation.
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