BNSS 389अध्याय XXVIII · Provisions as to Offences Affecting the Administration of Justiceपहले CRPC 350
धारा 389 · समन का पालन न करने पर गवाह को दंडित करने की संक्षिप्त प्रक्रिया।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि किसी गवाह को आपराधिक न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलाया जाता है और वह समन के अनुपालन में किसी निश्चित स्थान और समय पर उपस्थित होने के लिए विधिवत बाध्य है, तथा बिना किसी उचित कारण के उस स्थान या समय पर उपस्थित होने में लापरवाही करता है या इनकार करता है, या उस स्थान से प्रस्थान करने के वैध समय से पहले प्रस्थान कर देता है जहाँ उसे उपस्थित होना है, और जिस न्यायालय के समक्ष गवाह को उपस्थित होना है, वह संतुष्ट है कि न्याय के हित में ऐसे गवाह का संक्षिप्त रूप से विचारण करना उचित है, तो न्यायालय अपराध का संज्ञान ले सकता है और अपराधी को इस धारा के अंतर्गत दंडित न किए जाने का कारण बताने का अवसर देने के बाद, उसे पाँच सौ रुपये से अधिक का जुर्माना नहीं लगा सकता है।
(2) ऐसे प्रत्येक मामले में न्यायालय यथासंभव संक्षिप्त सुनवाई के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा।
(2) ऐसे प्रत्येक मामले में न्यायालय यथासंभव संक्षिप्त सुनवाई के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा।
पुराने कानून में
BNSS 389CRPC 350
350. Summary procedure for punishment for non-attendance by a witness in obedience to summons.
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