धारा 509 · धारा 183 या धारा 316 के प्रावधानों का अनुपालन न करना।
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(1) यदि किसी न्यायालय के समक्ष, जिसके समक्ष धारा 183 या धारा 316 के तहत दर्ज किए गए या दर्ज किए जाने वाले किसी अभियुक्त व्यक्ति के इकबालिया बयान या अन्य कथन को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है या स्वीकार किया जाता है, यह पाता है कि बयान दर्ज करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसी किसी भी धारा के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है, तो वह भारतीय साक्षी अधिनियम, 2023 की धारा 94 में निहित किसी भी बात के बावजूद, ऐसे गैर-अनुपालन के संबंध में साक्ष्य ले सकता है, और यदि संतुष्ट हो कि ऐसे गैर-अनुपालन से अभियुक्त को अपने बचाव में कोई हानि नहीं हुई है और उसने विधिवत रूप से दर्ज बयान दिया है, तो ऐसे बयान को स्वीकार कर सकता है।
(2) इस धारा के प्रावधान अपील, संदर्भ और पुनरीक्षण न्यायालयों पर लागू होते हैं।
(2) इस धारा के प्रावधान अपील, संदर्भ और पुनरीक्षण न्यायालयों पर लागू होते हैं।
पुराने कानून में
BNSS 509CRPC 463
463. Non-compliance with provisions of section 164 or section 281.
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