BNSS 112अध्याय VIII · Reciprocal Arrangements for Assistance in Certain Matters and Procedure for Attachment and Forfeiture of Propertyपहले CRPC 166A
धारा 112 · भारत से बाहर किसी देश या स्थान में जांच के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध पत्र।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि किसी अपराध की जांच के दौरान जांच अधिकारी या उससे उच्च पदस्थ किसी अधिकारी द्वारा यह आवेदन किया जाता है कि साक्ष्य भारत के बाहर किसी देश या स्थान में उपलब्ध हो सकता है, तो कोई आपराधिक न्यायालय उस देश या स्थान के किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी को अनुरोध पत्र जारी कर सकता है कि वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित माने जाने वाले किसी व्यक्ति से मौखिक पूछताछ करे और ऐसी पूछताछ के दौरान दिए गए उसके बयान को दर्ज करे, और साथ ही ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति से मामले से संबंधित कोई दस्तावेज या वस्तु प्रस्तुत करने की मांग करे जो उसके कब्जे में हो, और इस प्रकार प्राप्त या एकत्रित किए गए सभी साक्ष्य या उनकी प्रमाणित प्रतियां या एकत्रित की गई वस्तु को पत्र जारी करने वाले न्यायालय को अग्रेषित करे।
(2) अनुरोध पत्र उस तरीके से भेजा जाएगा जैसा केंद्र सरकार इस संबंध में निर्दिष्ट करे।
(3) उपधारा (1) के अधीन दर्ज किया गया प्रत्येक कथन, या प्राप्त किया गया प्रत्येक दस्तावेज या वस्तु इस संहिता के अधीन जांच के दौरान एकत्रित साक्ष्य माना जाएगा।
(2) अनुरोध पत्र उस तरीके से भेजा जाएगा जैसा केंद्र सरकार इस संबंध में निर्दिष्ट करे।
(3) उपधारा (1) के अधीन दर्ज किया गया प्रत्येक कथन, या प्राप्त किया गया प्रत्येक दस्तावेज या वस्तु इस संहिता के अधीन जांच के दौरान एकत्रित साक्ष्य माना जाएगा।
पुराने कानून में
BNSS 112CRPC 166A
166A. Letter of request to competent authority for investigation in a country or place outside India.
दोनों पाठों की तुलना करें →इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
