धारा 304 · कुछ विशेष परिस्थितियों में कारागार प्रभारी अधिकारी को आदेश का पालन करने से परहेज करने का अधिकार है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जहां वह व्यक्ति जिसके संबंध में धारा 302 के तहत आदेश दिया गया है---
(क) बीमारी या दुर्बलता के कारण कारागार से निकाले जाने के लिए अयोग्य है; या
(ख) मुकदमे की सुनवाई के लिए हिरासत में है या मुकदमे की सुनवाई लंबित रहने तक या प्रारंभिक जांच लंबित रहने तक हिरासत में है; या
(ग) वह ऐसी अवधि के लिए हिरासत में है जो आदेश का पालन करने और उसे उस कारागार में वापस ले जाने के लिए आवश्यक समय की समाप्ति से पहले समाप्त हो जाएगी जिसमें वह बंद या हिरासत में है; या
(घ) वह व्यक्ति जिस पर धारा 303 के अंतर्गत राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा पारित आदेश लागू होता है।
कारागार प्रभारी अधिकारी न्यायालय के आदेश का पालन करने से परहेज करेगा और परहेज करने के कारणों का विवरण न्यायालय को भेजेगा।
बशर्ते कि जहां किसी व्यक्ति की उपस्थिति कारागार से पच्चीस किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित स्थान पर साक्ष्य देने के लिए आवश्यक हो, तो कारागार का प्रभारी अधिकारी खंड (ख) में उल्लिखित कारण से उपस्थित होने से परहेज नहीं करेगा।
(क) बीमारी या दुर्बलता के कारण कारागार से निकाले जाने के लिए अयोग्य है; या
(ख) मुकदमे की सुनवाई के लिए हिरासत में है या मुकदमे की सुनवाई लंबित रहने तक या प्रारंभिक जांच लंबित रहने तक हिरासत में है; या
(ग) वह ऐसी अवधि के लिए हिरासत में है जो आदेश का पालन करने और उसे उस कारागार में वापस ले जाने के लिए आवश्यक समय की समाप्ति से पहले समाप्त हो जाएगी जिसमें वह बंद या हिरासत में है; या
(घ) वह व्यक्ति जिस पर धारा 303 के अंतर्गत राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा पारित आदेश लागू होता है।
कारागार प्रभारी अधिकारी न्यायालय के आदेश का पालन करने से परहेज करेगा और परहेज करने के कारणों का विवरण न्यायालय को भेजेगा।
बशर्ते कि जहां किसी व्यक्ति की उपस्थिति कारागार से पच्चीस किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित स्थान पर साक्ष्य देने के लिए आवश्यक हो, तो कारागार का प्रभारी अधिकारी खंड (ख) में उल्लिखित कारण से उपस्थित होने से परहेज नहीं करेगा।
पुराने कानून में
BNSS 304CRPC 269
269. Officer in charge of prison to abstain from carrying out order in certain contingencies.
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