धारा 450 · न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों की वापसी।
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(1) कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट से कोई मामला वापस ले सकता है, या किसी ऐसे मामले को वापस बुला सकता है जिसे उसने अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को सौंपा हो, और वह स्वयं ऐसे मामले की जांच या सुनवाई कर सकता है, या उसे जांच या सुनवाई के लिए किसी अन्य ऐसे मजिस्ट्रेट को भेज सकता है जो उसकी जांच या सुनवाई करने में सक्षम हो।
(2) कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 212 की उपधारा (2) के अधीन अपने द्वारा सौंपे गए किसी मामले को किसी अन्य मजिस्ट्रेट को वापस बुला सकता है और ऐसे मामलों की स्वयं जांच या सुनवाई कर सकता है।
(2) कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 212 की उपधारा (2) के अधीन अपने द्वारा सौंपे गए किसी मामले को किसी अन्य मजिस्ट्रेट को वापस बुला सकता है और ऐसे मामलों की स्वयं जांच या सुनवाई कर सकता है।
पुराने कानून में
BNSS 450CRPC 410
410. Withdrawal of cases by Judicial Magistrate.
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