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1 प्रविष्टियाँ
परिसीमा अवधि समाप्त होने के बाद संज्ञान लेने पर रोक।
(1) इस संहिता में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, कोई न्यायालय उपधारा (2) में निर्दिष्ट श्रेणी के अपराध का संज्ञान परिसीमा अवधि की समाप्ति के बाद नहीं लेगा। (2) परिसीमा अवधि होगी--- (क) छह महीने, यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है; (ख) एक वर्ष, यदि अपराध एक वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय नहीं है; (ग)…
पूरा पढ़ेंधारा 468. परिसीमा-काल की समाप्ति के पश्चात् संज्ञान का वर्जन
468. परिसीमा-काल की समाप्ति के पश्चात् संज्ञान का वर्जन (1) इस संहिता में अन्यत्र अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कोई न्यायालय उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा-काल की समाप्ति के पश्चात् नहीं करेगा। (2) परिसीमा-काल यह होगा— (क) छह मास, यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है; (ख) एक वर्ष, यदि…
पूरा पढ़ें- BNSS §514CRPC §468बदलाव हुआ
परिसीमा अवधि समाप्त होने के बाद संज्ञान लेने पर रोक।
धारा 468. परिसीमा-काल की समाप्ति के पश्चात् संज्ञान का वर्जन
