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गिरफ्तार व्यक्ति को बिना विलंब किए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
गिरफ्तारी वारंट को निष्पादित करने वाला पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति (सुरक्षा संबंधी धारा 73 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए) बिना किसी अनावश्यक देरी के गिरफ्तार व्यक्ति को उस न्यायालय के समक्ष पेश करेगा जिसके समक्ष कानून द्वारा उसे ऐसे व्यक्ति को पेश करने का आदेश दिया गया है। बशर्ते कि ऐसी देरी किसी भी स्थिति में…
पूरा पढ़ेंधारा 76. गिरफ्तार व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष विलम्ब के बिना लाया जाना
76. गिरफ्तार व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष विलम्ब के बिना लाया जाना गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन करने वाला पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति (प्रतिभूति के बारे में धारा 71 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक विलम्ब के बिना उस न्यायालय के समक्ष लाएगा जिसके समक्ष ऐसे व्यक्ति को पेश करने के लिए…
पूरा पढ़ेंअधिकार क्षेत्र से बाहर निष्पादन के लिए वारंट अग्रेषित किया गया।
(1) जब किसी वारंट को जारी करने वाले न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार से बाहर निष्पादित किया जाना हो, तो ऐसा न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के भीतर किसी पुलिस अधिकारी को वारंट भेजने के बजाय, उसे डाक द्वारा या किसी अन्य माध्यम से किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त को भेज सकता है, जिसके स्थानीय…
पूरा पढ़ेंधारा 78. अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए वारंट का भेजा जाना
78. अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए वारंट का भेजा जाना (1) जब किसी वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है तब ऐसा न्यायालय उस वारंट को अपनी अधिकारिता के भीतर के किसी पुलिस अधिकारी को निदिष्ट करने के बजाय उसे डाक द्वारा या अन्यथा ऐसे किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस…
पूरा पढ़ें- BNSS §78CRPC §76
गिरफ्तार व्यक्ति को बिना विलंब किए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
धारा 76. गिरफ्तार व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष विलम्ब के बिना लाया जाना
- BNSS §80CRPC §78
अधिकार क्षेत्र से बाहर निष्पादन के लिए वारंट अग्रेषित किया गया।
धारा 78. अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए वारंट का भेजा जाना
