The Companies Act, 2013 97अध्याय VII · Management and Administration
धारा 97 · न्यायाधिकरण की वार्षिक आम बैठक बुलाने की शक्ति
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि धारा 96 के अधीन किसी कंपनी की वार्षिक आम बैठक आयोजित करने में कोई चूक हो जाती है, तो न्यायाधिकरण, इस अधिनियम या कंपनी के नियमों में निहित किसी भी बात के बावजूद, कंपनी के किसी सदस्य के आवेदन पर, कंपनी की वार्षिक आम बैठक बुला सकता है या बुलाने का निर्देश दे सकता है और ऐसे सहायक या परिणामी निर्देश दे सकता है जिन्हें न्यायाधिकरण उचित समझे:
बशर्ते कि ऐसे निर्देशों में यह निर्देश शामिल हो सकता है कि कंपनी का एक सदस्य जो स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो, उसे बैठक का गठन करने वाला माना जाएगा।
(2) उपधारा (1) के अनुसरण में आयोजित आम बैठक, न्यायाधिकरण के किसी भी निर्देश के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के तहत कंपनी की वार्षिक आम बैठक मानी जाएगी।
बशर्ते कि ऐसे निर्देशों में यह निर्देश शामिल हो सकता है कि कंपनी का एक सदस्य जो स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो, उसे बैठक का गठन करने वाला माना जाएगा।
(2) उपधारा (1) के अनुसरण में आयोजित आम बैठक, न्यायाधिकरण के किसी भी निर्देश के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के तहत कंपनी की वार्षिक आम बैठक मानी जाएगी।
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