The Companies Act, 2013 378Rअध्याय XXIA · Management of Producer Company
धारा 378R · बोर्ड की शक्तियां और कार्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [378आर. बोर्ड की शक्तियां एवं कार्य.-- (1) इस अधिनियम एवं अनुच्छेदों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उत्पादक कंपनी का निदेशक मंडल ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे सभी कार्य एवं चीजें करेगा, जैसा कि वह कंपनी करने के लिए अधिकृत है।
(2) पूर्वोक्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विशेष रूप से, ऐसी शक्तियों में निम्नलिखित सभी या कोई भी मामले शामिल हो सकते हैं, अर्थात्:--
(क) देय लाभांश का निर्धारण;
(ख) रोकी गई कीमत की मात्रा का निर्धारण और संरक्षण की सिफारिश जिसे आम बैठक में अनुमोदित किया जाना है;
(ग) नए सदस्यों का प्रवेश;
(घ) संगठनात्मक नीति, उद्देश्यों का अनुसरण करना और उन्हें तैयार करना, विशिष्ट दीर्घकालिक और वार्षिक उद्देश्यों की स्थापना करना और कॉर्पोरेट रणनीतियों और वित्तीय योजनाओं को मंजूरी देना;
(ई) उत्पादक कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति, जैसा कि नियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है;
(f) मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उसके द्वारा नियुक्त अन्य अधिकारियों पर अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का प्रयोग करना;
(जी) उचित लेखा-पुस्तकों का रखरखाव करवाना; लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों द्वारा की गई किसी भी आपत्ति पर उत्तर सहित वार्षिक आम बैठक के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले वार्षिक खाते तैयार करना;
(h) उत्पादक कंपनी द्वारा अपने सामान्य व्यवसाय के दौरान संपत्ति का अधिग्रहण या निपटान;
(i) उत्पादक कंपनी के व्यवसाय के सामान्य संचालन में उसके निधियों का निवेश;
(j) उत्पादक कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में किसी सदस्य को, जो निदेशक या उसका रिश्तेदार न हो, कोई ऋण या अग्रिम स्वीकृत करना;
(k) अपने कार्यों के निर्वहन या अपनी शक्तियों के प्रयोग में आवश्यक समझे जाने वाले अन्य उपाय करना या अन्य कार्य करना।
(3) उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट सभी शक्तियों का प्रयोग बोर्ड द्वारा उत्पादक कंपनी की ओर से अपनी बैठक में पारित संकल्प के माध्यम से किया जाएगा।
स्पष्टीकरण .-- संशय दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि कोई निदेशक या निदेशकों का समूह, जो बोर्ड का गठन नहीं करते हैं, बोर्ड द्वारा प्रयोग की जाने वाली किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे।
(2) पूर्वोक्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विशेष रूप से, ऐसी शक्तियों में निम्नलिखित सभी या कोई भी मामले शामिल हो सकते हैं, अर्थात्:--
(क) देय लाभांश का निर्धारण;
(ख) रोकी गई कीमत की मात्रा का निर्धारण और संरक्षण की सिफारिश जिसे आम बैठक में अनुमोदित किया जाना है;
(ग) नए सदस्यों का प्रवेश;
(घ) संगठनात्मक नीति, उद्देश्यों का अनुसरण करना और उन्हें तैयार करना, विशिष्ट दीर्घकालिक और वार्षिक उद्देश्यों की स्थापना करना और कॉर्पोरेट रणनीतियों और वित्तीय योजनाओं को मंजूरी देना;
(ई) उत्पादक कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति, जैसा कि नियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है;
(f) मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उसके द्वारा नियुक्त अन्य अधिकारियों पर अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का प्रयोग करना;
(जी) उचित लेखा-पुस्तकों का रखरखाव करवाना; लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों द्वारा की गई किसी भी आपत्ति पर उत्तर सहित वार्षिक आम बैठक के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले वार्षिक खाते तैयार करना;
(h) उत्पादक कंपनी द्वारा अपने सामान्य व्यवसाय के दौरान संपत्ति का अधिग्रहण या निपटान;
(i) उत्पादक कंपनी के व्यवसाय के सामान्य संचालन में उसके निधियों का निवेश;
(j) उत्पादक कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में किसी सदस्य को, जो निदेशक या उसका रिश्तेदार न हो, कोई ऋण या अग्रिम स्वीकृत करना;
(k) अपने कार्यों के निर्वहन या अपनी शक्तियों के प्रयोग में आवश्यक समझे जाने वाले अन्य उपाय करना या अन्य कार्य करना।
(3) उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट सभी शक्तियों का प्रयोग बोर्ड द्वारा उत्पादक कंपनी की ओर से अपनी बैठक में पारित संकल्प के माध्यम से किया जाएगा।
स्पष्टीकरण .-- संशय दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि कोई निदेशक या निदेशकों का समूह, जो बोर्ड का गठन नहीं करते हैं, बोर्ड द्वारा प्रयोग की जाने वाली किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे।
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