The Companies Act, 2013 251अध्याय XVIII · Removal of Names of Companies from the Register of Companies
धारा 251 · नाम हटाने के लिए धोखाधड़ीपूर्ण आवेदन
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि यह पाया जाता है कि किसी कंपनी द्वारा धारा 248 की उपधारा (2) के अंतर्गत आवेदन कंपनी के दायित्वों से बचने के उद्देश्य से या लेनदारों को धोखा देने या किसी अन्य व्यक्ति को ठगने के इरादे से किया गया है, तो कंपनी के प्रबंधन के प्रभारी व्यक्ति, भले ही कंपनी को भंग घोषित कर दिया गया हो—
(क) कंपनी के भंग होने की सूचना के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को हुए नुकसान या क्षति के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी होना; और
(ख) धारा 447 में दिए गए तरीके से धोखाधड़ी के लिए दंडनीय होगा।
(2) उपधारा (1) में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रजिस्ट्रार धारा 248 की उपधारा (2) के तहत आवेदन दाखिल करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने की सिफारिश भी कर सकता है।
(क) कंपनी के भंग होने की सूचना के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को हुए नुकसान या क्षति के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी होना; और
(ख) धारा 447 में दिए गए तरीके से धोखाधड़ी के लिए दंडनीय होगा।
(2) उपधारा (1) में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रजिस्ट्रार धारा 248 की उपधारा (2) के तहत आवेदन दाखिल करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने की सिफारिश भी कर सकता है।
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