The Companies Act, 2013 87अध्याय VI · Registration of Charges
धारा 87 · केंद्रीय सरकार द्वारा प्रभार रजिस्टर में संशोधन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [87. प्रभार रजिस्टर में केंद्र सरकार द्वारा सुधार। -- केंद्र सरकार संतुष्ट होने पर कि--
(क) इस अध्याय के अंतर्गत निर्धारित समय के भीतर रजिस्ट्रार को प्रभार के भुगतान या संतुष्टि की सूचना न देना; या
(ख) किसी प्रभार या उसके संशोधन के संबंध में या धारा 82 या धारा 83 के अनुसरण में किए गए किसी संतुष्टि ज्ञापन या अन्य प्रविष्टि के संबंध में रजिस्ट्रार को पहले से प्रस्तुत किसी भी विवरण का लोप या गलत कथन।
यदि यह आकस्मिक हो, या अनजाने में हुई गलती हो, या किसी अन्य पर्याप्त कारण से हुई हो, या यह कंपनी के लेनदारों या शेयरधारकों की स्थिति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली प्रकृति की न हो, तो कंपनी या किसी भी इच्छुक व्यक्ति के आवेदन पर और ऐसी शर्तों और नियमों पर, जिन्हें वह उचित और उपयुक्त समझे, यह निर्देश दे सकती है कि भुगतान या संतुष्टि की सूचना देने का समय बढ़ाया जाए, या, जैसा भी मामला हो, चूक या गलत बयान को सुधारा जाए।
(क) इस अध्याय के अंतर्गत निर्धारित समय के भीतर रजिस्ट्रार को प्रभार के भुगतान या संतुष्टि की सूचना न देना; या
(ख) किसी प्रभार या उसके संशोधन के संबंध में या धारा 82 या धारा 83 के अनुसरण में किए गए किसी संतुष्टि ज्ञापन या अन्य प्रविष्टि के संबंध में रजिस्ट्रार को पहले से प्रस्तुत किसी भी विवरण का लोप या गलत कथन।
यदि यह आकस्मिक हो, या अनजाने में हुई गलती हो, या किसी अन्य पर्याप्त कारण से हुई हो, या यह कंपनी के लेनदारों या शेयरधारकों की स्थिति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली प्रकृति की न हो, तो कंपनी या किसी भी इच्छुक व्यक्ति के आवेदन पर और ऐसी शर्तों और नियमों पर, जिन्हें वह उचित और उपयुक्त समझे, यह निर्देश दे सकती है कि भुगतान या संतुष्टि की सूचना देने का समय बढ़ाया जाए, या, जैसा भी मामला हो, चूक या गलत बयान को सुधारा जाए।
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