The Companies Act, 2013 394अध्याय XXIII · Government Companies
धारा 394 · सरकारी कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जहां केंद्र सरकार किसी सरकारी कंपनी की सदस्य है, वहां केंद्र सरकार उस कंपनी के कामकाज और मामलों पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करवाएगी--
(क) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई टिप्पणियों और धारा 143 की उपधारा (6) के परंतुक के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट को प्रस्तुत करने हेतु इसकी वार्षिक आम बैठक के तीन माह के भीतर तैयार की गई; और
(ख) ऐसी तैयारी के बाद यथाशीघ्र, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर टिप्पणी या पूरक के साथ संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
(2) जहाँ केंद्र सरकार के अतिरिक्त कोई राज्य सरकार भी किसी सरकारी कंपनी की सदस्य हो, तो वह राज्य सरकार उपधारा के अंतर्गत तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध कराएगी।
(1) लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रति तथा उपधारा (1) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर टिप्पणी या पूरक के साथ राज्य विधानमंडल के सदन या दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
(क) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई टिप्पणियों और धारा 143 की उपधारा (6) के परंतुक के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट को प्रस्तुत करने हेतु इसकी वार्षिक आम बैठक के तीन माह के भीतर तैयार की गई; और
(ख) ऐसी तैयारी के बाद यथाशीघ्र, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर टिप्पणी या पूरक के साथ संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
(2) जहाँ केंद्र सरकार के अतिरिक्त कोई राज्य सरकार भी किसी सरकारी कंपनी की सदस्य हो, तो वह राज्य सरकार उपधारा के अंतर्गत तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध कराएगी।
(1) लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रति तथा उपधारा (1) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर टिप्पणी या पूरक के साथ राज्य विधानमंडल के सदन या दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
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