The Companies Act, 2013 55अध्याय IV · Share Capital and Debentures
धारा 55 · अधिमान्य शेयरों का निर्गमन और मोचन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद, कोई भी शेयर-सीमित कंपनी कोई भी अधिमान्य शेयर जारी नहीं करेगी जो कि अप्रतिदेय हों।
(2) शेयरों द्वारा सीमित कोई कंपनी, यदि उसके नियमों द्वारा अधिकृत हो, तो अधिमान्य शेयर जारी कर सकती है, जिन्हें जारी करने की तिथि से बीस वर्ष से अधिक की अवधि के भीतर भुनाया जा सकता है, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है:
बशर्ते कि कोई कंपनी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए बीस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अधिमान्य शेयर जारी कर सकती है, बशर्ते कि ऐसे अधिमान्य शेयरधारकों के विकल्प पर वार्षिक आधार पर निर्धारित प्रतिशत शेयरों का मोचन किया जा सके:
इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि--
(क) ऐसे शेयरों का मोचन केवल कंपनी के उन लाभों में से किया जाएगा जो अन्यथा लाभांश के लिए उपलब्ध होंगे या ऐसे मोचन के प्रयोजनों के लिए किए गए शेयरों के नए निर्गमन की आय में से किया जाएगा;
(ख) ऐसे शेयरों का पूर्ण भुगतान किए बिना उन्हें भुनाया नहीं जाएगा;
(ग) जहां ऐसे शेयरों को कंपनी के लाभ से भुनाने का प्रस्ताव हो, वहां ऐसे लाभ में से भुनाए जाने वाले शेयरों के अंकित मूल्य के बराबर राशि एक आरक्षित निधि में स्थानांतरित की जाएगी, जिसे पूंजी मोचन आरक्षित खाता कहा जाएगा, और इस धारा में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, कंपनी की शेयर पूंजी में कमी से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे मानो पूंजी मोचन आरक्षित खाता कंपनी की भुगतानित शेयर पूंजी हो; और
(घ) (i) ऐसी कंपनियों के वर्ग के मामले में, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है और जिनके वित्तीय विवरण धारा 133 के तहत ऐसी कंपनियों के वर्ग के लिए निर्धारित लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, शेयरों के मोचन से पहले, मोचन पर देय प्रीमियम, यदि कोई हो, कंपनी के लाभ में से प्रदान किया जाएगा।
इसके अलावा, यदि इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले या उस तिथि को किसी ऐसी कंपनी द्वारा जारी किए गए किसी भी अधिमान्य शेयरों के मोचन पर कोई प्रीमियम देय है, तो ऐसे शेयरों के मोचन से पहले कंपनी के मुनाफे या कंपनी के प्रतिभूति प्रीमियम खाते से इसकी व्यवस्था की जाएगी।
(ii) उपरोक्त उप-खंड (i) के अंतर्गत न आने वाले मामले में, यदि कोई प्रीमियम देय हो, तो शेयरों के मोचन से पहले कंपनी के लाभ से या कंपनी के प्रतिभूति प्रीमियम खाते से उसका प्रावधान किया जाएगा।
(3) यदि कोई कंपनी अधिमान्य शेयरों को भुनाने या निर्गमन की शर्तों के अनुसार उन शेयरों पर लाभांश (यदि कोई हो) का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है (ऐसे शेयरों को इसके बाद अप्रतिदेय अधिमान्य शेयर कहा जाएगा), तो वह ऐसे अधिमान्य शेयरों के तीन-चौथाई मूल्य के धारकों की सहमति से और इस संबंध में न्यायाधिकरण द्वारा की गई याचिका पर न्यायाधिकरण की स्वीकृति से, अप्रतिदेय अधिमान्य शेयरों के संबंध में देय राशि, जिसमें लाभांश भी शामिल है, के बराबर अतिरिक्त प्रतिप्रतिदेय अधिमान्य शेयर जारी कर सकती है, और ऐसे अतिरिक्त प्रतिप्रतिदेय अधिमान्य शेयरों के जारी होने पर, अप्रतिदेय अधिमान्य शेयरों को भुना हुआ माना जाएगा:
बशर्ते कि न्यायाधिकरण, इस उपधारा के तहत अनुमोदन देते समय, उन व्यक्तियों द्वारा धारित वरीयता शेयरों के तत्काल मोचन का आदेश देगा जिन्होंने आगे मोचन योग्य वरीयता शेयरों के निर्गमन के लिए सहमति नहीं दी है।
स्पष्टीकरण। -- संदेह दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के अंतर्गत अतिरिक्त प्रतिदेय अधिमान्य शेयरों का निर्गमन या अधिमान्य शेयरों का मोचन, कंपनी की शेयर पूंजी में वृद्धि या, जैसा भी मामला हो, कमी नहीं माना जाएगा।
(4) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, पूंजी मोचन आरक्षित खाते का उपयोग कंपनी द्वारा कंपनी के सदस्यों को पूर्णतः भुगतान किए गए बोनस शेयरों के रूप में जारी किए जाने वाले कंपनी के अप्रकाशित शेयरों का भुगतान करने में किया जा सकता है।
स्पष्टीकरण। -- उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, अवसंरचना परियोजनाओं शब्द का अर्थ अनुसूची VI में निर्दिष्ट अवसंरचना परियोजनाएं हैं।
(2) शेयरों द्वारा सीमित कोई कंपनी, यदि उसके नियमों द्वारा अधिकृत हो, तो अधिमान्य शेयर जारी कर सकती है, जिन्हें जारी करने की तिथि से बीस वर्ष से अधिक की अवधि के भीतर भुनाया जा सकता है, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है:
बशर्ते कि कोई कंपनी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए बीस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अधिमान्य शेयर जारी कर सकती है, बशर्ते कि ऐसे अधिमान्य शेयरधारकों के विकल्प पर वार्षिक आधार पर निर्धारित प्रतिशत शेयरों का मोचन किया जा सके:
इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि--
(क) ऐसे शेयरों का मोचन केवल कंपनी के उन लाभों में से किया जाएगा जो अन्यथा लाभांश के लिए उपलब्ध होंगे या ऐसे मोचन के प्रयोजनों के लिए किए गए शेयरों के नए निर्गमन की आय में से किया जाएगा;
(ख) ऐसे शेयरों का पूर्ण भुगतान किए बिना उन्हें भुनाया नहीं जाएगा;
(ग) जहां ऐसे शेयरों को कंपनी के लाभ से भुनाने का प्रस्ताव हो, वहां ऐसे लाभ में से भुनाए जाने वाले शेयरों के अंकित मूल्य के बराबर राशि एक आरक्षित निधि में स्थानांतरित की जाएगी, जिसे पूंजी मोचन आरक्षित खाता कहा जाएगा, और इस धारा में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, कंपनी की शेयर पूंजी में कमी से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे मानो पूंजी मोचन आरक्षित खाता कंपनी की भुगतानित शेयर पूंजी हो; और
(घ) (i) ऐसी कंपनियों के वर्ग के मामले में, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है और जिनके वित्तीय विवरण धारा 133 के तहत ऐसी कंपनियों के वर्ग के लिए निर्धारित लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, शेयरों के मोचन से पहले, मोचन पर देय प्रीमियम, यदि कोई हो, कंपनी के लाभ में से प्रदान किया जाएगा।
इसके अलावा, यदि इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले या उस तिथि को किसी ऐसी कंपनी द्वारा जारी किए गए किसी भी अधिमान्य शेयरों के मोचन पर कोई प्रीमियम देय है, तो ऐसे शेयरों के मोचन से पहले कंपनी के मुनाफे या कंपनी के प्रतिभूति प्रीमियम खाते से इसकी व्यवस्था की जाएगी।
(ii) उपरोक्त उप-खंड (i) के अंतर्गत न आने वाले मामले में, यदि कोई प्रीमियम देय हो, तो शेयरों के मोचन से पहले कंपनी के लाभ से या कंपनी के प्रतिभूति प्रीमियम खाते से उसका प्रावधान किया जाएगा।
(3) यदि कोई कंपनी अधिमान्य शेयरों को भुनाने या निर्गमन की शर्तों के अनुसार उन शेयरों पर लाभांश (यदि कोई हो) का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है (ऐसे शेयरों को इसके बाद अप्रतिदेय अधिमान्य शेयर कहा जाएगा), तो वह ऐसे अधिमान्य शेयरों के तीन-चौथाई मूल्य के धारकों की सहमति से और इस संबंध में न्यायाधिकरण द्वारा की गई याचिका पर न्यायाधिकरण की स्वीकृति से, अप्रतिदेय अधिमान्य शेयरों के संबंध में देय राशि, जिसमें लाभांश भी शामिल है, के बराबर अतिरिक्त प्रतिप्रतिदेय अधिमान्य शेयर जारी कर सकती है, और ऐसे अतिरिक्त प्रतिप्रतिदेय अधिमान्य शेयरों के जारी होने पर, अप्रतिदेय अधिमान्य शेयरों को भुना हुआ माना जाएगा:
बशर्ते कि न्यायाधिकरण, इस उपधारा के तहत अनुमोदन देते समय, उन व्यक्तियों द्वारा धारित वरीयता शेयरों के तत्काल मोचन का आदेश देगा जिन्होंने आगे मोचन योग्य वरीयता शेयरों के निर्गमन के लिए सहमति नहीं दी है।
स्पष्टीकरण। -- संदेह दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के अंतर्गत अतिरिक्त प्रतिदेय अधिमान्य शेयरों का निर्गमन या अधिमान्य शेयरों का मोचन, कंपनी की शेयर पूंजी में वृद्धि या, जैसा भी मामला हो, कमी नहीं माना जाएगा।
(4) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, पूंजी मोचन आरक्षित खाते का उपयोग कंपनी द्वारा कंपनी के सदस्यों को पूर्णतः भुगतान किए गए बोनस शेयरों के रूप में जारी किए जाने वाले कंपनी के अप्रकाशित शेयरों का भुगतान करने में किया जा सकता है।
स्पष्टीकरण। -- उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, अवसंरचना परियोजनाओं शब्द का अर्थ अनुसूची VI में निर्दिष्ट अवसंरचना परियोजनाएं हैं।
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