The Companies Act, 2013 378ZKअध्याय XXIA · Loans to Members and Investments
धारा 378ZK · सदस्यों को ऋण आदि।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [378ZK. सदस्यों को ऋण, आदि.-- बोर्ड, नियमों में किए गए प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उत्पादक कंपनी के सदस्यों को निम्नलिखित तरीकों से वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है--
(क) उत्पादक कंपनी के व्यवसाय के संबंध में किसी सदस्य को छह महीने से अधिक की अवधि के लिए ऋण सुविधा प्रदान करना;
(ख) किसी सदस्य को अनुच्छेदों में निर्दिष्ट सुरक्षा के बदले दिए गए ऋण और अग्रिम, जो ऐसे ऋण या अग्रिम के वितरण की तिथि से तीन महीने से अधिक लेकिन सात वर्ष से अधिक की अवधि के भीतर चुकाने योग्य हों:
बशर्ते कि किसी भी निदेशक या उसके रिश्तेदार को कोई भी ऋण या अग्रिम आम बैठक में सदस्यों की स्वीकृति के बाद ही दिया जाएगा।]
(क) उत्पादक कंपनी के व्यवसाय के संबंध में किसी सदस्य को छह महीने से अधिक की अवधि के लिए ऋण सुविधा प्रदान करना;
(ख) किसी सदस्य को अनुच्छेदों में निर्दिष्ट सुरक्षा के बदले दिए गए ऋण और अग्रिम, जो ऐसे ऋण या अग्रिम के वितरण की तिथि से तीन महीने से अधिक लेकिन सात वर्ष से अधिक की अवधि के भीतर चुकाने योग्य हों:
बशर्ते कि किसी भी निदेशक या उसके रिश्तेदार को कोई भी ऋण या अग्रिम आम बैठक में सदस्यों की स्वीकृति के बाद ही दिया जाएगा।]
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