The Companies Act, 2013 200अध्याय XIII · Appointment and Remuneration of Managerial Personnel
धारा 200 · पारिश्रमिक के संबंध में सीमा तय करने का अधिकार केंद्र सरकार या कंपनी के पास है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, 2 *** कोई कंपनी, धारा 196 के तहत किसी नियुक्ति या धारा 197 के तहत किसी पारिश्रमिक को मंजूरी देते समय, उन मामलों में जहां कंपनी का लाभ अपर्याप्त है या शून्य है, इस अधिनियम में निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर, कंपनी के लाभ की ऐसी राशि या प्रतिशत पर पारिश्रमिक निर्धारित कर सकती है, जैसा वह उचित समझे और पारिश्रमिक निर्धारित करते समय, 1 *** कंपनी निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगी--
(क) कंपनी की वित्तीय स्थिति;
(ख) संबंधित व्यक्ति द्वारा किसी अन्य पद पर रहते हुए प्राप्त किया गया पारिश्रमिक या कमीशन;
(ग) किसी अन्य कंपनी से उसके द्वारा प्राप्त किया गया पारिश्रमिक या कमीशन;
(घ) संबंधित व्यक्ति की व्यावसायिक योग्यता और अनुभव;
(ई) ऐसे अन्य मामले जो निर्धारित किए जा सकें।
(क) कंपनी की वित्तीय स्थिति;
(ख) संबंधित व्यक्ति द्वारा किसी अन्य पद पर रहते हुए प्राप्त किया गया पारिश्रमिक या कमीशन;
(ग) किसी अन्य कंपनी से उसके द्वारा प्राप्त किया गया पारिश्रमिक या कमीशन;
(घ) संबंधित व्यक्ति की व्यावसायिक योग्यता और अनुभव;
(ई) ऐसे अन्य मामले जो निर्धारित किए जा सकें।
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