The Companies Act, 2013 190अध्याय XII · Meetings of Board and Its Powers
धारा 190 · प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशकों के साथ रोजगार अनुबंध
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय में रखेगी,--
(क) यदि किसी प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक के साथ सेवा अनुबंध लिखित रूप में हो, तो अनुबंध की एक प्रति; या
(ख) यदि ऐसा अनुबंध लिखित में नहीं है, तो उसके नियमों को दर्शाने वाला एक लिखित ज्ञापन।
(2) उपधारा (1) के अधीन रखी गई अनुबंध या ज्ञापन की प्रतियां कंपनी के किसी भी सदस्य द्वारा बिना शुल्क के निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगी।
(3) यदि उपधारा (1) या उपधारा (1) के प्रावधानों का पालन करने में कोई चूक हो जाती है
(2) कंपनी पच्चीस हजार रुपये के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो चूक करता है, प्रत्येक चूक के लिए पांच हजार रुपये के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा।
(4) इस धारा के प्रावधान निजी कंपनी पर लागू नहीं होंगे।
(क) यदि किसी प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक के साथ सेवा अनुबंध लिखित रूप में हो, तो अनुबंध की एक प्रति; या
(ख) यदि ऐसा अनुबंध लिखित में नहीं है, तो उसके नियमों को दर्शाने वाला एक लिखित ज्ञापन।
(2) उपधारा (1) के अधीन रखी गई अनुबंध या ज्ञापन की प्रतियां कंपनी के किसी भी सदस्य द्वारा बिना शुल्क के निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगी।
(3) यदि उपधारा (1) या उपधारा (1) के प्रावधानों का पालन करने में कोई चूक हो जाती है
(2) कंपनी पच्चीस हजार रुपये के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो चूक करता है, प्रत्येक चूक के लिए पांच हजार रुपये के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा।
(4) इस धारा के प्रावधान निजी कंपनी पर लागू नहीं होंगे।
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