The Companies Act, 2013 378ZMअध्याय XXIA · Penalties
धारा 378ZM · उल्लंघन करने पर दंड।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [378ZM. उल्लंघन के लिए दंड.-- (1) यदि कोई व्यक्ति, इस अध्याय के अंतर्गत पंजीकृत उत्पादक कंपनी के अलावा, किसी ऐसे नाम से व्यवसाय करता है जिसमें "उत्पादक कंपनी लिमिटेड" शब्द शामिल हैं, तो उसे ऐसे नाम के प्रयोग के प्रत्येक दिन के लिए दस हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
(2) यदि किसी उत्पादक कंपनी का कोई निदेशक या अधिकारी, किसी सदस्य या इस संबंध में विधिवत अधिकृत व्यक्ति द्वारा मांगी गई उत्पादक कंपनी के मामलों से संबंधित कोई जानकारी जानबूझकर देने में विफल रहता है, तो उसे छह महीने तक के कारावास और पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान उस कंपनी के कारोबार के पांच प्रतिशत के बराबर जुर्माने का दंड दिया जाएगा।
(3) यदि किसी उत्पादक कंपनी का कोई निदेशक या अधिकारी--
(क) अपने पास मौजूद लेखा-पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों या संपत्ति को उस उत्पादक कंपनी को सौंपने में विफल रहता है जिसका वह निदेशक या पदाधिकारी है; या
(ख) वार्षिक आम बैठक या अन्य आम बैठकें आयोजित करने में विफल रहने पर,
उसे एक लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा, और यदि चूक या विफलता जारी रहती है, तो चूक या विफलता जारी रहने वाले प्रत्येक दिन के लिए दस हजार रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।
(2) यदि किसी उत्पादक कंपनी का कोई निदेशक या अधिकारी, किसी सदस्य या इस संबंध में विधिवत अधिकृत व्यक्ति द्वारा मांगी गई उत्पादक कंपनी के मामलों से संबंधित कोई जानकारी जानबूझकर देने में विफल रहता है, तो उसे छह महीने तक के कारावास और पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान उस कंपनी के कारोबार के पांच प्रतिशत के बराबर जुर्माने का दंड दिया जाएगा।
(3) यदि किसी उत्पादक कंपनी का कोई निदेशक या अधिकारी--
(क) अपने पास मौजूद लेखा-पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों या संपत्ति को उस उत्पादक कंपनी को सौंपने में विफल रहता है जिसका वह निदेशक या पदाधिकारी है; या
(ख) वार्षिक आम बैठक या अन्य आम बैठकें आयोजित करने में विफल रहने पर,
उसे एक लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा, और यदि चूक या विफलता जारी रहती है, तो चूक या विफलता जारी रहने वाले प्रत्येक दिन के लिए दस हजार रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 6 माह
- जुर्माना
- ₹1,00,000
- संज्ञेय
- असंज्ञेय
- जमानतीय
- जमानतीय
- विचारण न्यायालय
- कोई भी मजिस्ट्रेट
- असंज्ञेय — पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जाँच नहीं कर सकती
- जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है
इस धारा की अलग-अलग उपधाराओं में अलग दंड हैं; यहाँ अधिकतम दिखाया गया है।
इसी अधिनियम के अपने उपबंध के अनुसार
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
