The Companies Act, 2013 391अध्याय XXII · Companies Incorporated Outside India
धारा 391 · धारा 34 से 36 और अध्याय XX का अनुप्रयोग
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) धारा 34 से 36 (दोनों सहित) के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू होंगे--
(i) धारा 389 के तहत भारत के बाहर निगमित कंपनी द्वारा प्रॉस्पेक्टस जारी करना, जैसा कि भारतीय कंपनी द्वारा जारी किए गए प्रॉस्पेक्टस पर लागू होता है;
(ii) किसी विदेशी कंपनी द्वारा भारतीय डिपॉजिटरी रसीदों का निर्गमन।
1 [(2) धारा 376 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, अध्याय XX के प्रावधान भारत में किसी विदेशी कंपनी के व्यवसाय स्थल को बंद करने के लिए यथावश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे, मानो वह भारत में निगमित कंपनी हो, यदि ऐसी विदेशी कंपनी ने इस अध्याय के तहत प्रतिभूतियों की पेशकश या निर्गम के माध्यम से धन जुटाया है जिसका भुगतान या मोचन नहीं किया गया है।]
(i) धारा 389 के तहत भारत के बाहर निगमित कंपनी द्वारा प्रॉस्पेक्टस जारी करना, जैसा कि भारतीय कंपनी द्वारा जारी किए गए प्रॉस्पेक्टस पर लागू होता है;
(ii) किसी विदेशी कंपनी द्वारा भारतीय डिपॉजिटरी रसीदों का निर्गमन।
1 [(2) धारा 376 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, अध्याय XX के प्रावधान भारत में किसी विदेशी कंपनी के व्यवसाय स्थल को बंद करने के लिए यथावश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे, मानो वह भारत में निगमित कंपनी हो, यदि ऐसी विदेशी कंपनी ने इस अध्याय के तहत प्रतिभूतियों की पेशकश या निर्गम के माध्यम से धन जुटाया है जिसका भुगतान या मोचन नहीं किया गया है।]
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