The Companies Act, 2013 446Bअध्याय XXVIII · Special Courts
धारा 446B · एकल व्यक्ति कंपनियों या छोटी कंपनियों के लिए कम दंड का प्रावधान है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [ 446B. कुछ कंपनियों के लिए कम दंड.-- इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी एक व्यक्ति कंपनी, लघु कंपनी, स्टार्टअप कंपनी या उत्पादक कंपनी, या उसके किसी दोषी अधिकारी, या ऐसी कंपनी के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के किसी प्रावधान का अनुपालन न करने पर दंड देय है, तो ऐसी कंपनी, उसका दोषी अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, ऐसे प्रावधानों में निर्दिष्ट दंड के आधे से अधिक दंड के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जो कंपनी के मामले में अधिकतम दो लाख रुपये और दोषी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के मामले में अधिकतम एक लाख रुपये के अधीन होगा।
स्पष्टीकरण.-- इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए,--
(क) "उत्पादक कंपनी" से तात्पर्य धारा 378ए के खंड (एल) में परिभाषित कंपनी से है;
(ख) "स्टार्ट-अप कंपनी" से तात्पर्य इस अधिनियम या कंपनी अधिनियम, 1956 (1 ऑफ 1956) के तहत निगमित और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार स्टार्ट-अप के रूप में मान्यता प्राप्त निजी कंपनी से है।]
स्पष्टीकरण.-- इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए,--
(क) "उत्पादक कंपनी" से तात्पर्य धारा 378ए के खंड (एल) में परिभाषित कंपनी से है;
(ख) "स्टार्ट-अप कंपनी" से तात्पर्य इस अधिनियम या कंपनी अधिनियम, 1956 (1 ऑफ 1956) के तहत निगमित और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार स्टार्ट-अप के रूप में मान्यता प्राप्त निजी कंपनी से है।]
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