The Companies Act, 2013 378ZHअध्याय XXIA · Finance, Accounts and Audit
धारा 378ZH · निर्माता कंपनी द्वारा दान या सदस्यता।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [378ZH. उत्पादक कंपनी द्वारा दान या सदस्यता.-- एक उत्पादक कंपनी विशेष प्रस्ताव द्वारा किसी संस्था या व्यक्ति को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए दान या सदस्यता दे सकती है--
(क) उत्पादक सदस्यों या उत्पादकों या आम जनता के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना; या
(ख) पारस्परिक सहायता सिद्धांतों को बढ़ावा देना:
बशर्ते कि किसी भी वित्तीय वर्ष में ऐसे सभी दान और सदस्यता की कुल राशि, उस वित्तीय वर्ष से ठीक पहले वाले वित्तीय वर्ष में उत्पादक कंपनी के शुद्ध लाभ के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, जिस वित्तीय वर्ष में दान या सदस्यता की गई थी।
इसके अलावा, कोई भी उत्पादक कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी राजनीतिक दल को या किसी भी राजनीतिक उद्देश्य के लिए किसी भी व्यक्ति को कोई अंशदान या चंदा नहीं देगी या कर्मियों या सामग्री सहित कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराएगी।
(क) उत्पादक सदस्यों या उत्पादकों या आम जनता के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना; या
(ख) पारस्परिक सहायता सिद्धांतों को बढ़ावा देना:
बशर्ते कि किसी भी वित्तीय वर्ष में ऐसे सभी दान और सदस्यता की कुल राशि, उस वित्तीय वर्ष से ठीक पहले वाले वित्तीय वर्ष में उत्पादक कंपनी के शुद्ध लाभ के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, जिस वित्तीय वर्ष में दान या सदस्यता की गई थी।
इसके अलावा, कोई भी उत्पादक कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी राजनीतिक दल को या किसी भी राजनीतिक उद्देश्य के लिए किसी भी व्यक्ति को कोई अंशदान या चंदा नहीं देगी या कर्मियों या सामग्री सहित कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराएगी।
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