The Companies Act, 2013 208अध्याय XIV · Inspection, Inquiry and Investigation
धारा 208 · निरीक्षण पर रिपोर्ट तैयार की गई।
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रजिस्ट्रार या निरीक्षक, लेखा-पुस्तकों के निरीक्षण या धारा 206 के तहत जांच तथा धारा 207 के तहत कंपनी की अन्य पुस्तकों और कागजातों की जांच के बाद, यदि आवश्यक हो तो ऐसे दस्तावेजों सहित एक लिखित रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगा, और ऐसी रिपोर्ट में, यदि आवश्यक हो, तो कंपनी के मामलों की आगे की जांच की आवश्यकता की सिफारिश शामिल हो सकती है, जिसके समर्थन में वह अपने कारण बताएगा।
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