The Companies Act, 2013 83अध्याय VI · Registration of Charges
धारा 83 · कंपनी से सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में रजिस्ट्रार को संतुष्टि और मुक्ति संबंधी प्रविष्टियाँ करने का अधिकार है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) रजिस्ट्रार, किसी पंजीकृत प्रभार के संबंध में अपने संतोष के अनुरूप साक्ष्य प्राप्त होने पर,--
(क) कि जिस ऋण के लिए प्रभार दिया गया था, वह पूर्ण या आंशिक रूप से चुका दिया गया है या संतुष्ट कर दिया गया है; या
(ख) यदि प्रभारित संपत्ति या उपक्रम का कोई भाग प्रभार से मुक्त हो गया है या कंपनी की संपत्ति या उपक्रम का हिस्सा नहीं रह गया है, तो प्रभार रजिस्टर में पूर्ण या आंशिक संतुष्टि ज्ञापन, या इस तथ्य की संतुष्टि ज्ञापन दर्ज करें कि संपत्ति या उपक्रम का कोई भाग प्रभार से मुक्त हो गया है या कंपनी की संपत्ति या उपक्रम का हिस्सा नहीं रह गया है, जैसा भी मामला हो, भले ही कंपनी से उसे कोई सूचना प्राप्त न हुई हो।
(2) रजिस्ट्रार धारा 81 की उपधारा (1) के अधीन रखे गए प्रभार रजिस्टर में प्रविष्टि करने के तीस दिनों के भीतर प्रभावित पक्षों को सूचित करेगा।
(क) कि जिस ऋण के लिए प्रभार दिया गया था, वह पूर्ण या आंशिक रूप से चुका दिया गया है या संतुष्ट कर दिया गया है; या
(ख) यदि प्रभारित संपत्ति या उपक्रम का कोई भाग प्रभार से मुक्त हो गया है या कंपनी की संपत्ति या उपक्रम का हिस्सा नहीं रह गया है, तो प्रभार रजिस्टर में पूर्ण या आंशिक संतुष्टि ज्ञापन, या इस तथ्य की संतुष्टि ज्ञापन दर्ज करें कि संपत्ति या उपक्रम का कोई भाग प्रभार से मुक्त हो गया है या कंपनी की संपत्ति या उपक्रम का हिस्सा नहीं रह गया है, जैसा भी मामला हो, भले ही कंपनी से उसे कोई सूचना प्राप्त न हुई हो।
(2) रजिस्ट्रार धारा 81 की उपधारा (1) के अधीन रखे गए प्रभार रजिस्टर में प्रविष्टि करने के तीस दिनों के भीतर प्रभावित पक्षों को सूचित करेगा।
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