The Companies Act, 2013 168अध्याय XI · Appointment and Qualifications of Directors
धारा 168 · निदेशक का इस्तीफा।
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(1) कोई निदेशक कंपनी को लिखित सूचना देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है और बोर्ड ऐसी सूचना प्राप्त होने पर उसका संज्ञान लेगा तथा कंपनी रजिस्ट्रार को निर्धारित तरीके से, निर्धारित समय सीमा के भीतर और निर्धारित प्रपत्र में सूचित करेगी तथा कंपनी द्वारा आगामी आम बैठक में प्रस्तुत निदेशकों की रिपोर्ट में ऐसे इस्तीफे का उल्लेख भी करेगी।
बशर्ते कि कोई निदेशक अपने इस्तीफे की प्रति, इस्तीफे के विस्तृत कारणों सहित, निर्धारित तरीके से इस्तीफे के तीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को भेज सकता है।
(2) किसी निदेशक का त्यागपत्र उस तिथि से प्रभावी होगा जिस तिथि को कंपनी को सूचना प्राप्त होती है या निदेशक द्वारा सूचना में निर्दिष्ट तिथि से, यदि कोई हो, जो भी बाद में हो:
बशर्ते कि इस्तीफा देने वाला निदेशक अपने कार्यकाल के दौरान हुए अपराधों के लिए इस्तीफे के बाद भी उत्तरदायी होगा।
(3) जहाँ किसी कंपनी के सभी निदेशक अपने पदों से इस्तीफा दे देते हैं, या धारा 167 के तहत अपने पद खाली कर देते हैं, तो प्रवर्तक या, उसकी अनुपस्थिति में, केंद्र सरकार आवश्यक संख्या में निदेशकों की नियुक्ति करेगी जो कंपनी द्वारा आम बैठक में निदेशकों की नियुक्ति होने तक पद पर बने रहेंगे।
बशर्ते कि कोई निदेशक अपने इस्तीफे की प्रति, इस्तीफे के विस्तृत कारणों सहित, निर्धारित तरीके से इस्तीफे के तीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को भेज सकता है।
(2) किसी निदेशक का त्यागपत्र उस तिथि से प्रभावी होगा जिस तिथि को कंपनी को सूचना प्राप्त होती है या निदेशक द्वारा सूचना में निर्दिष्ट तिथि से, यदि कोई हो, जो भी बाद में हो:
बशर्ते कि इस्तीफा देने वाला निदेशक अपने कार्यकाल के दौरान हुए अपराधों के लिए इस्तीफे के बाद भी उत्तरदायी होगा।
(3) जहाँ किसी कंपनी के सभी निदेशक अपने पदों से इस्तीफा दे देते हैं, या धारा 167 के तहत अपने पद खाली कर देते हैं, तो प्रवर्तक या, उसकी अनुपस्थिति में, केंद्र सरकार आवश्यक संख्या में निदेशकों की नियुक्ति करेगी जो कंपनी द्वारा आम बैठक में निदेशकों की नियुक्ति होने तक पद पर बने रहेंगे।
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