The Companies Act, 2013 40अध्याय III · Part I.--Public offer
धारा 40 · स्टॉक एक्सचेंजों में लेन-देन की जाने वाली प्रतिभूतियाँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) सार्वजनिक पेशकश करने वाली प्रत्येक कंपनी, ऐसी पेशकश करने से पहले, एक या एक से अधिक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या एक्सचेंजों को आवेदन करेगी और ऐसे स्टॉक एक्सचेंज या एक्सचेंजों में प्रतिभूतियों के लेन-देन के लिए अनुमति प्राप्त करेगी।
(2) जहाँ किसी प्रॉस्पेक्टस में यह उल्लेख हो कि उप-धारा (1) के अंतर्गत आवेदन किया गया है, तो ऐसे प्रॉस्पेक्टस में उस स्टॉक एक्सचेंज का नाम भी बताया जाएगा जिसमें प्रतिभूतियों का लेन-देन किया जाएगा।
(3) प्रतिभूतियों की सदस्यता हेतु जनता से आवेदन पर प्राप्त सभी धनराशि अनुसूचित बैंक में एक अलग बैंक खाते में रखी जाएगी और इसका उपयोग केवल निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाएगा--
(क) प्रतिभूतियों के आवंटन के विरुद्ध समायोजन के लिए, जहाँ प्रतिभूतियों को प्रॉस्पेक्टस में निर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंजों में लेन-देन करने की अनुमति दी गई हो; या
(ख) प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर आवेदकों से प्रॉस्पेक्टस के अनुसरण में प्राप्त धन की वापसी के लिए, जहां कंपनी किसी अन्य कारण से प्रतिभूतियों का आवंटन करने में असमर्थ है।
(4) प्रतिभूतियों के लिए किसी आवेदक को इस धारा की किसी भी आवश्यकता का अनुपालन छोड़ने के लिए बाध्य करने या बाध्य करने वाली कोई भी शर्त शून्य होगी।
(5) यदि इस धारा के प्रावधानों का पालन करने में चूक की जाती है, तो कंपनी पर कम से कम पाँच लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जो पचास लाख रुपये तक हो सकता है, और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो चूक करता है, उस पर कम से कम पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जो तीन लाख रुपये तक हो सकता है।
(6) कोई कंपनी अपनी प्रतिभूतियों की सदस्यता के संबंध में किसी व्यक्ति को कमीशन का भुगतान कर सकती है, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(2) जहाँ किसी प्रॉस्पेक्टस में यह उल्लेख हो कि उप-धारा (1) के अंतर्गत आवेदन किया गया है, तो ऐसे प्रॉस्पेक्टस में उस स्टॉक एक्सचेंज का नाम भी बताया जाएगा जिसमें प्रतिभूतियों का लेन-देन किया जाएगा।
(3) प्रतिभूतियों की सदस्यता हेतु जनता से आवेदन पर प्राप्त सभी धनराशि अनुसूचित बैंक में एक अलग बैंक खाते में रखी जाएगी और इसका उपयोग केवल निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाएगा--
(क) प्रतिभूतियों के आवंटन के विरुद्ध समायोजन के लिए, जहाँ प्रतिभूतियों को प्रॉस्पेक्टस में निर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंजों में लेन-देन करने की अनुमति दी गई हो; या
(ख) प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर आवेदकों से प्रॉस्पेक्टस के अनुसरण में प्राप्त धन की वापसी के लिए, जहां कंपनी किसी अन्य कारण से प्रतिभूतियों का आवंटन करने में असमर्थ है।
(4) प्रतिभूतियों के लिए किसी आवेदक को इस धारा की किसी भी आवश्यकता का अनुपालन छोड़ने के लिए बाध्य करने या बाध्य करने वाली कोई भी शर्त शून्य होगी।
(5) यदि इस धारा के प्रावधानों का पालन करने में चूक की जाती है, तो कंपनी पर कम से कम पाँच लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जो पचास लाख रुपये तक हो सकता है, और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो चूक करता है, उस पर कम से कम पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जो तीन लाख रुपये तक हो सकता है।
(6) कोई कंपनी अपनी प्रतिभूतियों की सदस्यता के संबंध में किसी व्यक्ति को कमीशन का भुगतान कर सकती है, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
अपराध एक नज़र में
- जुर्माना
- ₹50,00,000
- संज्ञेय
- असंज्ञेय
- जमानतीय
- जमानतीय
- विचारण न्यायालय
- कोई भी मजिस्ट्रेट
- असंज्ञेय — पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जाँच नहीं कर सकती
- जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है
इस धारा की अलग-अलग उपधाराओं में अलग दंड हैं; यहाँ अधिकतम दिखाया गया है।
इसी अधिनियम के अपने उपबंध के अनुसार
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
