The Companies Act, 2013 144अध्याय X · Audit and Auditors
धारा 144 · लेखा परीक्षक को कुछ सेवाएं प्रदान नहीं करनी चाहिए।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम के तहत नियुक्त लेखा परीक्षक कंपनी को केवल ऐसी अन्य सेवाएं प्रदान करेगा जो निदेशक मंडल या लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित हों, लेकिन इनमें निम्नलिखित सेवाएं शामिल नहीं होंगी (चाहे ऐसी सेवाएं कंपनी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की जाएं), या उसकी होल्डिंग कंपनी या सहायक कंपनी को, अर्थात्:--
(क) लेखांकन एवं बहीखाता सेवाएं;
(ख) आंतरिक लेखापरीक्षा;
(ग) किसी भी वित्तीय सूचना प्रणाली का डिजाइन और कार्यान्वयन;
(घ) बीमांकिक सेवाएं;
(ई) निवेश सलाहकार सेवाएं;
(f) निवेश बैंकिंग सेवाएं;
(जी) आउटसोर्स वित्तीय सेवाओं का प्रावधान;
(h) प्रबंधन सेवाएं; और
(i) अन्य प्रकार की सेवाएं जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है:
बशर्ते कि कोई लेखा परीक्षक या लेखापरीक्षा फर्म जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले या उस तिथि तक कोई गैर-लेखापरीक्षा सेवाएं प्रदान कर रहा हो, उसे ऐसे प्रारंभ होने की तिथि के बाद पहले वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले इस धारा के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।
स्पष्टीकरण। -- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से" शब्द में लेखा परीक्षक द्वारा सेवाओं का प्रावधान शामिल होगा,--
(i) यदि लेखा परीक्षक कोई व्यक्ति है, तो वह स्वयं या अपने रिश्तेदार या ऐसे व्यक्ति से जुड़े या संबद्ध किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से या किसी अन्य संस्था के माध्यम से, जिसमें ऐसे व्यक्ति का महत्वपूर्ण प्रभाव या नियंत्रण हो, या जिसका नाम या ट्रेडमार्क या ब्रांड ऐसे व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाता हो;
(ii) यदि लेखा परीक्षक कोई फर्म है, तो वह स्वयं या अपने किसी साझेदार के माध्यम से या अपनी मूल, सहायक या सहयोगी इकाई के माध्यम से या किसी अन्य इकाई के माध्यम से, जिसमें फर्म या फर्म के किसी साझेदार का महत्वपूर्ण प्रभाव या नियंत्रण हो, या जिसका नाम या ट्रेडमार्क या ब्रांड फर्म या उसके किसी साझेदार द्वारा उपयोग किया जाता हो।
(क) लेखांकन एवं बहीखाता सेवाएं;
(ख) आंतरिक लेखापरीक्षा;
(ग) किसी भी वित्तीय सूचना प्रणाली का डिजाइन और कार्यान्वयन;
(घ) बीमांकिक सेवाएं;
(ई) निवेश सलाहकार सेवाएं;
(f) निवेश बैंकिंग सेवाएं;
(जी) आउटसोर्स वित्तीय सेवाओं का प्रावधान;
(h) प्रबंधन सेवाएं; और
(i) अन्य प्रकार की सेवाएं जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है:
बशर्ते कि कोई लेखा परीक्षक या लेखापरीक्षा फर्म जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले या उस तिथि तक कोई गैर-लेखापरीक्षा सेवाएं प्रदान कर रहा हो, उसे ऐसे प्रारंभ होने की तिथि के बाद पहले वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले इस धारा के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।
स्पष्टीकरण। -- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से" शब्द में लेखा परीक्षक द्वारा सेवाओं का प्रावधान शामिल होगा,--
(i) यदि लेखा परीक्षक कोई व्यक्ति है, तो वह स्वयं या अपने रिश्तेदार या ऐसे व्यक्ति से जुड़े या संबद्ध किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से या किसी अन्य संस्था के माध्यम से, जिसमें ऐसे व्यक्ति का महत्वपूर्ण प्रभाव या नियंत्रण हो, या जिसका नाम या ट्रेडमार्क या ब्रांड ऐसे व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाता हो;
(ii) यदि लेखा परीक्षक कोई फर्म है, तो वह स्वयं या अपने किसी साझेदार के माध्यम से या अपनी मूल, सहायक या सहयोगी इकाई के माध्यम से या किसी अन्य इकाई के माध्यम से, जिसमें फर्म या फर्म के किसी साझेदार का महत्वपूर्ण प्रभाव या नियंत्रण हो, या जिसका नाम या ट्रेडमार्क या ब्रांड फर्म या उसके किसी साझेदार द्वारा उपयोग किया जाता हो।
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