The Companies Act, 2013 378Cअध्याय XXIA · Incorporation of Producer Companies and Other Matters
धारा 378C · उत्पादक कंपनी का गठन और उसका पंजीकरण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [378सी. उत्पादक कंपनी का गठन और उसका पंजीकरण.-- (1) कोई दस या दो से अधिक व्यक्ति, जिनमें से प्रत्येक उत्पादक हो, या कोई दो या दो से अधिक उत्पादक संस्थाएँ, या दस या दो से अधिक व्यक्तियों और उत्पादक संस्थाओं का संयोजन, धारा 378बी में निर्दिष्ट उद्देश्यों वाली उत्पादक कंपनी का गठन करने के इच्छुक हों और पंजीकरण के संबंध में इस अध्याय की आवश्यकताओं और इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करते हों, तो इस अधिनियम के तहत एक निगमित कंपनी का गठन उत्पादक कंपनी के रूप में कर सकते हैं।
(2) यदि रजिस्ट्रार संतुष्ट है कि पंजीकरण और उससे संबंधित पूर्व और आकस्मिक मामलों के संबंध में इस अधिनियम की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है, तो वह पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर ज्ञापन, लेख और अन्य दस्तावेजों, यदि कोई हो, को पंजीकृत करेगा और इस अधिनियम के तहत निगमन का प्रमाण पत्र जारी करेगा।
(3) इस प्रकार गठित उत्पादक कंपनी के सदस्यों की देयता ज्ञापन द्वारा उनके द्वारा क्रमशः धारित शेयरों पर बकाया राशि तक सीमित होगी और इसे शेयरों द्वारा सीमित कंपनी कहा जाएगा।
(4) प्रोड्यूसर कंपनी अपने प्रमोटरों को कंपनी के प्रचार और पंजीकरण से जुड़े अन्य सभी प्रत्यक्ष खर्चों की प्रतिपूर्ति कर सकती है, जिसमें पंजीकरण, कानूनी शुल्क, ज्ञापन और लेखों की छपाई शामिल है, और इसका भुगतान सदस्यों की पहली आम बैठक में अनुमोदन के अधीन होगा।
(5) उपधारा (2) के तहत पंजीकरण होने पर, उत्पादक कंपनी एक निगमित निकाय बन जाएगी, मानो वह एक निजी लिमिटेड कंपनी हो जिस पर इस अध्याय में निहित प्रावधान लागू होते हैं, हालांकि, उसके सदस्यों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी, और उत्पादक कंपनी किसी भी परिस्थिति में, इस अधिनियम के तहत सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी नहीं बनेगी या मानी नहीं जाएगी।]
(2) यदि रजिस्ट्रार संतुष्ट है कि पंजीकरण और उससे संबंधित पूर्व और आकस्मिक मामलों के संबंध में इस अधिनियम की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है, तो वह पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर ज्ञापन, लेख और अन्य दस्तावेजों, यदि कोई हो, को पंजीकृत करेगा और इस अधिनियम के तहत निगमन का प्रमाण पत्र जारी करेगा।
(3) इस प्रकार गठित उत्पादक कंपनी के सदस्यों की देयता ज्ञापन द्वारा उनके द्वारा क्रमशः धारित शेयरों पर बकाया राशि तक सीमित होगी और इसे शेयरों द्वारा सीमित कंपनी कहा जाएगा।
(4) प्रोड्यूसर कंपनी अपने प्रमोटरों को कंपनी के प्रचार और पंजीकरण से जुड़े अन्य सभी प्रत्यक्ष खर्चों की प्रतिपूर्ति कर सकती है, जिसमें पंजीकरण, कानूनी शुल्क, ज्ञापन और लेखों की छपाई शामिल है, और इसका भुगतान सदस्यों की पहली आम बैठक में अनुमोदन के अधीन होगा।
(5) उपधारा (2) के तहत पंजीकरण होने पर, उत्पादक कंपनी एक निगमित निकाय बन जाएगी, मानो वह एक निजी लिमिटेड कंपनी हो जिस पर इस अध्याय में निहित प्रावधान लागू होते हैं, हालांकि, उसके सदस्यों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी, और उत्पादक कंपनी किसी भी परिस्थिति में, इस अधिनियम के तहत सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी नहीं बनेगी या मानी नहीं जाएगी।]
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