The Companies Act, 2013 219अध्याय XIV · Inspection, Inquiry and Investigation
धारा 219 · संबंधित कंपनियों आदि के मामलों की जांच करने के लिए निरीक्षक की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
यदि किसी कंपनी के मामलों की जांच करने के लिए धारा 210, धारा 212 या धारा 213 के तहत नियुक्त निरीक्षक जांच के प्रयोजनों के लिए यह आवश्यक समझता है कि वह कंपनी के अन्य मामलों की भी जांच करे, तो...
(क) कोई अन्य निगमित निकाय जो कंपनी की सहायक कंपनी या होल्डिंग कंपनी है, या किसी प्रासंगिक समय पर रही है, या उसकी होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी है;
(ख) कोई अन्य निगमित निकाय जिसका प्रबंधन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रबंध निदेशक या प्रबंधक के रूप में किया जाता है, या किसी प्रासंगिक समय पर किया गया है, जो प्रासंगिक समय पर कंपनी का प्रबंध निदेशक या प्रबंधक है या था;
(ग) कोई अन्य निगमित निकाय जिसका निदेशक मंडल कंपनी के नामित सदस्यों से मिलकर बना हो या जो कंपनी या उसके किसी निदेशक के निर्देशों या आदेशों के अनुसार कार्य करने का आदी हो; या
(घ) कोई भी व्यक्ति जो किसी प्रासंगिक समय पर कंपनी का प्रबंध निदेशक या प्रबंधक या कर्मचारी रहा हो,
वह केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के अधीन रहते हुए, अन्य निगमित निकाय या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक के मामलों की जांच करेगा और उन पर रिपोर्ट देगा, जहां तक वह समझता है कि उसकी जांच के परिणाम उस कंपनी के मामलों की जांच के लिए प्रासंगिक हैं जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है।
(क) कोई अन्य निगमित निकाय जो कंपनी की सहायक कंपनी या होल्डिंग कंपनी है, या किसी प्रासंगिक समय पर रही है, या उसकी होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी है;
(ख) कोई अन्य निगमित निकाय जिसका प्रबंधन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रबंध निदेशक या प्रबंधक के रूप में किया जाता है, या किसी प्रासंगिक समय पर किया गया है, जो प्रासंगिक समय पर कंपनी का प्रबंध निदेशक या प्रबंधक है या था;
(ग) कोई अन्य निगमित निकाय जिसका निदेशक मंडल कंपनी के नामित सदस्यों से मिलकर बना हो या जो कंपनी या उसके किसी निदेशक के निर्देशों या आदेशों के अनुसार कार्य करने का आदी हो; या
(घ) कोई भी व्यक्ति जो किसी प्रासंगिक समय पर कंपनी का प्रबंध निदेशक या प्रबंधक या कर्मचारी रहा हो,
वह केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के अधीन रहते हुए, अन्य निगमित निकाय या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक के मामलों की जांच करेगा और उन पर रिपोर्ट देगा, जहां तक वह समझता है कि उसकी जांच के परिणाम उस कंपनी के मामलों की जांच के लिए प्रासंगिक हैं जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है।
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