The Companies Act, 2013 378Dअध्याय XXIA · Incorporation of Producer Companies and Other Matters
धारा 378D · निर्माता कंपनी के सदस्यों की सदस्यता और मतदान अधिकार
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [378डी. उत्पादक कंपनी के सदस्यों की सदस्यता और मतदान अधिकार.-- (1)(क) ऐसे मामले में जहां सदस्यता में केवल व्यक्तिगत सदस्य शामिल हैं, मतदान अधिकार प्रत्येक सदस्य के लिए एकल वोट पर आधारित होगा, चाहे उत्पादक कंपनी में उसकी शेयरधारिता हो या संरक्षण।
(ख) यदि सदस्यता में केवल उत्पादक संस्थाएँ ही शामिल हैं, तो ऐसी उत्पादक संस्थाओं के मतदान अधिकार पिछले वर्ष में उत्पादक कंपनी के व्यवसाय में उनकी भागीदारी के आधार पर निर्धारित किए जाएँगे, जैसा कि नियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
बशर्ते कि उत्पादक कंपनी के पंजीकरण के पहले वर्ष के दौरान, मतदान के अधिकार ऐसे उत्पादक संस्थानों की शेयरधारिता के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे।
(ग) यदि सदस्यता में व्यक्ति और उत्पादक संस्थाएँ शामिल हैं, तो मतदान के अधिकार की गणना प्रत्येक सदस्य के लिए एक वोट के आधार पर की जाएगी।
(2) किसी भी उत्पादक कंपनी के नियमों में उन शर्तों का प्रावधान हो सकता है, जिनके अधीन कोई सदस्य अपनी सदस्यता बनाए रख सकता है, और वह तरीका जिससे सदस्यों द्वारा मतदान के अधिकारों का प्रयोग किया जाएगा।
(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, कोई उत्पादक कंपनी, यदि उसके नियमों द्वारा अधिकृत हो, तो किसी विशेष या आम बैठक में सक्रिय सदस्यों के मतदान अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है।
(4) कोई भी व्यक्ति, जिसका कोई व्यावसायिक हित उत्पादक कंपनी के व्यवसाय से टकराव में हो, उस कंपनी का सदस्य नहीं बनेगा।
(5) कोई सदस्य, जो कोई ऐसा व्यावसायिक हित प्राप्त कर लेता है जो उत्पादक कंपनी के व्यवसाय के विपरीत हो, उस कंपनी का सदस्य नहीं रहेगा और उसे कंपनी के नियमों के अनुसार सदस्य पद से हटा दिया जाएगा।]
(ख) यदि सदस्यता में केवल उत्पादक संस्थाएँ ही शामिल हैं, तो ऐसी उत्पादक संस्थाओं के मतदान अधिकार पिछले वर्ष में उत्पादक कंपनी के व्यवसाय में उनकी भागीदारी के आधार पर निर्धारित किए जाएँगे, जैसा कि नियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
बशर्ते कि उत्पादक कंपनी के पंजीकरण के पहले वर्ष के दौरान, मतदान के अधिकार ऐसे उत्पादक संस्थानों की शेयरधारिता के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे।
(ग) यदि सदस्यता में व्यक्ति और उत्पादक संस्थाएँ शामिल हैं, तो मतदान के अधिकार की गणना प्रत्येक सदस्य के लिए एक वोट के आधार पर की जाएगी।
(2) किसी भी उत्पादक कंपनी के नियमों में उन शर्तों का प्रावधान हो सकता है, जिनके अधीन कोई सदस्य अपनी सदस्यता बनाए रख सकता है, और वह तरीका जिससे सदस्यों द्वारा मतदान के अधिकारों का प्रयोग किया जाएगा।
(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, कोई उत्पादक कंपनी, यदि उसके नियमों द्वारा अधिकृत हो, तो किसी विशेष या आम बैठक में सक्रिय सदस्यों के मतदान अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है।
(4) कोई भी व्यक्ति, जिसका कोई व्यावसायिक हित उत्पादक कंपनी के व्यवसाय से टकराव में हो, उस कंपनी का सदस्य नहीं बनेगा।
(5) कोई सदस्य, जो कोई ऐसा व्यावसायिक हित प्राप्त कर लेता है जो उत्पादक कंपनी के व्यवसाय के विपरीत हो, उस कंपनी का सदस्य नहीं रहेगा और उसे कंपनी के नियमों के अनुसार सदस्य पद से हटा दिया जाएगा।]
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