The Companies Act, 2013 397अध्याय XXIV · Registration Offices and Fees
धारा 397 · कुछ दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाने की योग्यता।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
किसी अन्य कानून में फिलहाल लागू किसी भी बात के बावजूद, किसी कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार के पास कागज पर या इलेक्ट्रॉनिक रूप में दाखिल किए गए दस्तावेजों और प्रतियों से पुनरुत्पादित या उनसे व्युत्पन्न कोई भी दस्तावेज, जिसे रजिस्ट्रार द्वारा किसी इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज डिवाइस या कंप्यूटर पठनीय मीडिया पर संग्रहीत किया गया हो, और जिसे रजिस्ट्रार या केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा निर्धारित तरीके से प्रमाणित किया गया हो, इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए एक दस्तावेज माना जाएगा और इसके अंतर्गत किसी भी कार्यवाही में बिना किसी अतिरिक्त प्रमाण या मूल प्रति को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए बिना स्वीकार्य होगा, चाहे वह मूल प्रति की सामग्री हो या उसमें वर्णित कोई तथ्य जिसका प्रत्यक्ष साक्ष्य स्वीकार्य हो।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
