The Companies Act, 2013 164अध्याय XI · Appointment and Qualifications of Directors
धारा 164 · निदेशक की नियुक्ति के लिए अयोग्यताएँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई व्यक्ति किसी कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, यदि—
(क) वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जा चुका है;
(ख) वह दिवालिया घोषित व्यक्ति है जिसका दिवालियापन अभी समाप्त नहीं हुआ है;
(ग) उसने दिवालिया घोषित किए जाने के लिए आवेदन किया है और उसका आवेदन लंबित है;
(घ) उसे किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, चाहे वह नैतिक पतन से संबंधित हो या नहीं, और उसे कम से कम छह महीने के कारावास की सजा सुनाई गई हो और सजा की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष की अवधि समाप्त न हुई हो:
बशर्ते कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और उस संबंध में सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई गई हो, तो वह किसी भी कंपनी में निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं होगा;
(ई) किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा उसे निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित करने का आदेश पारित किया गया है और वह आदेश लागू है;
(f) उसने कंपनी के किसी भी शेयर के संबंध में, चाहे वह अकेले या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से धारित हो, कोई भी कॉल का भुगतान नहीं किया है, और कॉल के भुगतान के लिए निर्धारित अंतिम दिन से छह महीने बीत चुके हैं;
(जी) पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी समय उसे धारा 188 के तहत संबंधित पक्ष लेनदेन से संबंधित अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो; या
(h) उसने धारा 152 की उपधारा (3) का अनुपालन नहीं किया है।
1 [(i) उसने धारा 165 की उपधारा (1) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।]
(2) कोई भी व्यक्ति जो किसी कंपनी का निदेशक है या रह चुका है, जो--
(क) जिसने लगातार तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए वित्तीय विवरण या वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं किया है; या
(ख) यदि वह अपने द्वारा स्वीकार की गई जमा राशि को चुकाने या उस पर ब्याज का भुगतान करने या नियत तिथि पर किसी भी डिबेंचर को भुनाने या उस पर देय ब्याज का भुगतान करने या घोषित लाभांश का भुगतान करने में विफल रहा है और भुगतान या भुनाने में यह विफलता एक वर्ष या उससे अधिक समय तक जारी रहती है।
वह व्यक्ति उस कंपनी के निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त होने या किसी अन्य कंपनी में पांच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त होने के लिए पात्र होगा, जिस तिथि को उक्त कंपनी ऐसा करने में विफल रहती है।
2. [बशर्ते कि यदि किसी व्यक्ति को किसी ऐसी कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है जो खंड (क) या खंड (ख) का उल्लंघन करती है, तो वह अपनी नियुक्ति की तिथि से छह महीने की अवधि के लिए अयोग्य नहीं होगा।]
(3) एक निजी कंपनी अपने नियमों के अनुसार उप-धारा (1) और (2) में निर्दिष्ट अयोग्यताओं के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए कोई अयोग्यता निर्धारित कर सकती है।
3. [बशर्ते कि उपधारा (1) के खंड (घ), (ङ) और (घ) में निर्दिष्ट अयोग्यताएँ तब भी लागू रहेंगी, भले ही दोषसिद्धि या अयोग्यता के आदेश के विरुद्ध अपील या याचिका दायर की गई हो।]
(क) वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जा चुका है;
(ख) वह दिवालिया घोषित व्यक्ति है जिसका दिवालियापन अभी समाप्त नहीं हुआ है;
(ग) उसने दिवालिया घोषित किए जाने के लिए आवेदन किया है और उसका आवेदन लंबित है;
(घ) उसे किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, चाहे वह नैतिक पतन से संबंधित हो या नहीं, और उसे कम से कम छह महीने के कारावास की सजा सुनाई गई हो और सजा की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष की अवधि समाप्त न हुई हो:
बशर्ते कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और उस संबंध में सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई गई हो, तो वह किसी भी कंपनी में निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं होगा;
(ई) किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा उसे निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित करने का आदेश पारित किया गया है और वह आदेश लागू है;
(f) उसने कंपनी के किसी भी शेयर के संबंध में, चाहे वह अकेले या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से धारित हो, कोई भी कॉल का भुगतान नहीं किया है, और कॉल के भुगतान के लिए निर्धारित अंतिम दिन से छह महीने बीत चुके हैं;
(जी) पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी समय उसे धारा 188 के तहत संबंधित पक्ष लेनदेन से संबंधित अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो; या
(h) उसने धारा 152 की उपधारा (3) का अनुपालन नहीं किया है।
1 [(i) उसने धारा 165 की उपधारा (1) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।]
(2) कोई भी व्यक्ति जो किसी कंपनी का निदेशक है या रह चुका है, जो--
(क) जिसने लगातार तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए वित्तीय विवरण या वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं किया है; या
(ख) यदि वह अपने द्वारा स्वीकार की गई जमा राशि को चुकाने या उस पर ब्याज का भुगतान करने या नियत तिथि पर किसी भी डिबेंचर को भुनाने या उस पर देय ब्याज का भुगतान करने या घोषित लाभांश का भुगतान करने में विफल रहा है और भुगतान या भुनाने में यह विफलता एक वर्ष या उससे अधिक समय तक जारी रहती है।
वह व्यक्ति उस कंपनी के निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त होने या किसी अन्य कंपनी में पांच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त होने के लिए पात्र होगा, जिस तिथि को उक्त कंपनी ऐसा करने में विफल रहती है।
2. [बशर्ते कि यदि किसी व्यक्ति को किसी ऐसी कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है जो खंड (क) या खंड (ख) का उल्लंघन करती है, तो वह अपनी नियुक्ति की तिथि से छह महीने की अवधि के लिए अयोग्य नहीं होगा।]
(3) एक निजी कंपनी अपने नियमों के अनुसार उप-धारा (1) और (2) में निर्दिष्ट अयोग्यताओं के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए कोई अयोग्यता निर्धारित कर सकती है।
3. [बशर्ते कि उपधारा (1) के खंड (घ), (ङ) और (घ) में निर्दिष्ट अयोग्यताएँ तब भी लागू रहेंगी, भले ही दोषसिद्धि या अयोग्यता के आदेश के विरुद्ध अपील या याचिका दायर की गई हो।]
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