The Companies Act, 2013 408अध्याय XXVII · National Company Law Tribunal and Appellate Tribunal
धारा 408 · राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण का गठन।
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केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा, उसमें निर्दिष्ट तिथि से प्रभावी, एक न्यायाधिकरण का गठन करेगी, जिसे राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के नाम से जाना जाएगा। इसमें एक अध्यक्ष और न्यायिक एवं तकनीकी सदस्यों की ऐसी संख्या होगी, जिन्हें केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करना आवश्यक समझेगी। यह न्यायाधिकरण उन शक्तियों एवं कार्यों का प्रयोग एवं निर्वहन करेगा जो इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा इसे प्रदत्त हैं या किए जा सकते हैं।
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