The Companies Act, 2013 393अध्याय XXII · Companies Incorporated Outside India
धारा 393 · इस अध्याय के प्रावधानों का पालन करने में कंपनी की विफलता अनुबंधों आदि की वैधता को प्रभावित नहीं करेगी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
किसी कंपनी द्वारा इस अध्याय के प्रावधानों का पालन न करने से कंपनी द्वारा किए गए किसी भी अनुबंध, सौदे या लेन-देन की वैधता या उसके संबंध में मुकदमा चलाने की उसकी देयता प्रभावित नहीं होगी, लेकिन कंपनी को ऐसे किसी भी अनुबंध, सौदे या लेन-देन के संबंध में कोई मुकदमा दायर करने, किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा करने, कोई प्रतिदावा करने या कोई कानूनी कार्यवाही शुरू करने का अधिकार नहीं होगा, जब तक कि कंपनी इस अधिनियम के लागू प्रावधानों का पालन नहीं कर लेती।
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