The Companies Act, 2013 91अध्याय VII · Management and Administration
धारा 91 · सदस्यों या डिबेंचर धारकों या अन्य प्रतिभूति धारकों के रजिस्टर को बंद करने का अधिकार
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई कंपनी प्रत्येक वर्ष कुल मिलाकर पैंतालीस दिनों से अधिक की अवधि के लिए सदस्यों का रजिस्टर या डिबेंचर धारकों का रजिस्टर या अन्य प्रतिभूति धारकों का रजिस्टर बंद कर सकती है, लेकिन एक बार में तीस दिनों से अधिक नहीं, बशर्ते कि कम से कम सात दिनों की पूर्व सूचना या प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा सूचीबद्ध कंपनियों या अपनी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध कराने का इरादा रखने वाली कंपनियों के लिए निर्दिष्ट की गई ऐसी कम अवधि की सूचना निर्धारित तरीके से दी जाए।
(2) यदि सदस्यों या डिबेंचर धारकों या अन्य प्रतिभूति धारकों का रजिस्टर उपधारा (1) में दिए गए प्रावधान के अनुसार नोटिस दिए बिना, या उस प्रावधान से कम समय का नोटिस देकर, या उस उपधारा में निर्दिष्ट सीमा से अधिक निरंतर या कुल अवधि के लिए बंद रखा जाता है, तो कंपनी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो दोषी है, रजिस्टर बंद रहने की अवधि के दौरान प्रत्येक दिन के लिए पांच हजार रुपये के जुर्माने का उत्तरदायी होगा, जो अधिकतम एक लाख रुपये तक होगा।
(2) यदि सदस्यों या डिबेंचर धारकों या अन्य प्रतिभूति धारकों का रजिस्टर उपधारा (1) में दिए गए प्रावधान के अनुसार नोटिस दिए बिना, या उस प्रावधान से कम समय का नोटिस देकर, या उस उपधारा में निर्दिष्ट सीमा से अधिक निरंतर या कुल अवधि के लिए बंद रखा जाता है, तो कंपनी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो दोषी है, रजिस्टर बंद रहने की अवधि के दौरान प्रत्येक दिन के लिए पांच हजार रुपये के जुर्माने का उत्तरदायी होगा, जो अधिकतम एक लाख रुपये तक होगा।
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