The Companies Act, 2013 52अध्याय IV · Share Capital and Debentures
धारा 52 · शेयरों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम का अनुप्रयोग।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जहाँ कोई कंपनी नकद या किसी अन्य तरीके से प्रीमियम पर शेयर जारी करती है, तो उन शेयरों पर प्राप्त प्रीमियम की कुल राशि के बराबर राशि प्रतिभूति प्रीमियम खाते में स्थानांतरित की जाएगी और इस अधिनियम के कंपनी की शेयर पूंजी में कमी से संबंधित प्रावधान, इस धारा में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रतिभूति प्रीमियम खाता कंपनी की चुकता शेयर पूंजी हो।
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, प्रतिभूति प्रीमियम खाते का उपयोग कंपनी द्वारा किया जा सकता है--
(क) कंपनी के सदस्यों को पूर्णतः भुगतान किए गए बोनस शेयरों के रूप में कंपनी के अप्रकाशित शेयरों के निर्गमन के लिए;
(ख) कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को बट्टे खाते में डालने में;
(ग) कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों के किसी निर्गम पर किए गए व्यय, भुगतान किए गए कमीशन या दी गई छूट को बट्टे खाते में डालना;
(घ) कंपनी के किसी भी प्रतिदेय अधिमान्य शेयरों या किसी भी डिबेंचर के मोचन पर देय प्रीमियम के लिए प्रावधान करना; या
(ई) धारा 68 के तहत अपने स्वयं के शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की खरीद के लिए।
(3) उपधारा (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, प्रतिभूति प्रीमियम खाते का उपयोग ऐसी कंपनियों के वर्ग द्वारा किया जा सकता है, जैसा कि निर्धारित किया जाए और जिनके वित्तीय विवरण धारा 133 के तहत ऐसी कंपनियों के वर्ग के लिए निर्धारित लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हों।
(क) कंपनी के उन इक्विटी शेयरों का भुगतान करने में, जिन्हें कंपनी के सदस्यों को पूर्णतः भुगतान किए गए बोनस शेयरों के रूप में जारी किया जाना है; या
(ख) कंपनी के इक्विटी शेयरों के किसी निर्गमन पर किए गए व्यय, भुगतान किए गए कमीशन या दी गई छूट को बट्टे खाते में डालने में; या
(ग) धारा 68 के तहत अपने स्वयं के शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की खरीद के लिए।
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, प्रतिभूति प्रीमियम खाते का उपयोग कंपनी द्वारा किया जा सकता है--
(क) कंपनी के सदस्यों को पूर्णतः भुगतान किए गए बोनस शेयरों के रूप में कंपनी के अप्रकाशित शेयरों के निर्गमन के लिए;
(ख) कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को बट्टे खाते में डालने में;
(ग) कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों के किसी निर्गम पर किए गए व्यय, भुगतान किए गए कमीशन या दी गई छूट को बट्टे खाते में डालना;
(घ) कंपनी के किसी भी प्रतिदेय अधिमान्य शेयरों या किसी भी डिबेंचर के मोचन पर देय प्रीमियम के लिए प्रावधान करना; या
(ई) धारा 68 के तहत अपने स्वयं के शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की खरीद के लिए।
(3) उपधारा (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, प्रतिभूति प्रीमियम खाते का उपयोग ऐसी कंपनियों के वर्ग द्वारा किया जा सकता है, जैसा कि निर्धारित किया जाए और जिनके वित्तीय विवरण धारा 133 के तहत ऐसी कंपनियों के वर्ग के लिए निर्धारित लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हों।
(क) कंपनी के उन इक्विटी शेयरों का भुगतान करने में, जिन्हें कंपनी के सदस्यों को पूर्णतः भुगतान किए गए बोनस शेयरों के रूप में जारी किया जाना है; या
(ख) कंपनी के इक्विटी शेयरों के किसी निर्गमन पर किए गए व्यय, भुगतान किए गए कमीशन या दी गई छूट को बट्टे खाते में डालने में; या
(ग) धारा 68 के तहत अपने स्वयं के शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की खरीद के लिए।
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