The Companies Act, 2013 204अध्याय XIII · Appointment and Remuneration of Managerial Personnel
धारा 204 · बड़ी कंपनियों के लिए सेक्रेटेरियल ऑडिट
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी और कंपनियों के अन्य वर्ग से संबंधित कंपनी, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, धारा 134 की उपधारा (3) के अनुसार बनाई गई अपनी बोर्ड की रिपोर्ट के साथ, एक अभ्यासी कंपनी सचिव द्वारा निर्धारित प्रारूप में दी गई एक सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट संलग्न करेगी।
(2) कंपनी का यह कर्तव्य होगा कि वह कंपनी के सचिवीय और संबंधित अभिलेखों का लेखापरीक्षा करने के लिए अभ्यासरत कंपनी सचिव को सभी सहायता और सुविधाएं प्रदान करे।
(3) निदेशक मंडल, धारा 134 की उपधारा (3) के अनुसार अपनी रिपोर्ट में, उपधारा ( 1) के तहत कंपनी सचिव द्वारा व्यवहार में की गई किसी भी योग्यता या अवलोकन या अन्य टिप्पणी की पूरी तरह से व्याख्या करेगा।
(4) यदि कोई कंपनी या कंपनी का कोई अधिकारी या कंपनी सचिव, इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो कंपनी, कंपनी का प्रत्येक अधिकारी या कंपनी सचिव, जो दोषी है, 1 [दो लाख रुपये के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा]।
(2) कंपनी का यह कर्तव्य होगा कि वह कंपनी के सचिवीय और संबंधित अभिलेखों का लेखापरीक्षा करने के लिए अभ्यासरत कंपनी सचिव को सभी सहायता और सुविधाएं प्रदान करे।
(3) निदेशक मंडल, धारा 134 की उपधारा (3) के अनुसार अपनी रिपोर्ट में, उपधारा ( 1) के तहत कंपनी सचिव द्वारा व्यवहार में की गई किसी भी योग्यता या अवलोकन या अन्य टिप्पणी की पूरी तरह से व्याख्या करेगा।
(4) यदि कोई कंपनी या कंपनी का कोई अधिकारी या कंपनी सचिव, इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो कंपनी, कंपनी का प्रत्येक अधिकारी या कंपनी सचिव, जो दोषी है, 1 [दो लाख रुपये के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा]।
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