The Companies Act, 2013 392अध्याय XXII · Companies Incorporated Outside India
धारा 392 · उल्लंघन के लिए दंड
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
धारा 391 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई विदेशी कंपनी इस अध्याय के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, तो विदेशी कंपनी पर जुर्माना लगाया जाएगा जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन तीन लाख रुपये तक हो सकता है, और निरंतर अपराध के मामले में, पहले दिन के बाद प्रत्येक दिन के लिए पचास हजार रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा, जिस दौरान उल्लंघन जारी रहता है, और विदेशी कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो दोषी है, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा जो पच्चीस हजार रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन पांच लाख रुपये तक हो सकता है।
अपराध एक नज़र में
- जुर्माना
- ₹5,00,000
- संज्ञेय
- असंज्ञेय
- जमानतीय
- जमानतीय
- विचारण न्यायालय
- कोई भी मजिस्ट्रेट
- असंज्ञेय — पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जाँच नहीं कर सकती
- जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है
इस धारा की अलग-अलग उपधाराओं में अलग दंड हैं; यहाँ अधिकतम दिखाया गया है।
इसी अधिनियम के अपने उपबंध के अनुसार
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
