The Companies Act, 2013 398अध्याय XXIV · Registration Offices and Fees
धारा 398 · इलेक्ट्रॉनिक रूप में आवेदन, दस्तावेज दाखिल करने, निरीक्षण आदि से संबंधित प्रावधान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम में किसी विपरीत प्रावधान के होते हुए भी, और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (21 ऑफ 2000) की धारा 6 में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्र सरकार ऐसे नियम बना सकती है जिनके अनुसार नियमों में निर्धारित तिथि से यह आवश्यक हो कि--
(क) इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत दाखिल या प्रस्तुत किए जाने वाले ऐसे आवेदन, बैलेंस शीट, प्रॉस्पेक्टस, रिटर्न, घोषणा, ज्ञापन, लेख, प्रभारों का विवरण, या कोई अन्य विवरण या दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप में दाखिल किए जाएंगे और निर्धारित तरीके से प्रमाणित किए जाएंगे;
(ख) ऐसा दस्तावेज, सूचना, कोई संचार या सूचना, जिसे इस अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप में तामील या वितरित करना आवश्यक हो, और जिसे निर्धारित तरीके से प्रमाणित किया गया हो;
(ग) इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत दाखिल किए गए ऐसे आवेदन, बैलेंस शीट, प्रॉस्पेक्टस, रिटर्न, रजिस्टर, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, चार्ज का विवरण, या कोई अन्य विवरण या दस्तावेज और रिटर्न रजिस्ट्रार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जाएगा और जैसा भी मामला हो, निर्धारित तरीके से पंजीकृत या प्रमाणित किया जाएगा;
(घ) ज्ञापन, लेख, रजिस्टर, अनुक्रमणिका, बैलेंस शीट, रिटर्न या इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए किसी अन्य विवरण या दस्तावेज़ का ऐसा निरीक्षण, जैसा कि अन्यथा इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत निरीक्षण के लिए उपलब्ध है, किसी भी व्यक्ति द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप के माध्यम से ऐसे तरीके से किया जा सकता है जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है;
(ई) इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन देय ऐसे शुल्क, प्रभार या अन्य राशियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप में और ऐसे तरीके से भुगतान की जाएंगी जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है; और
(f) रजिस्ट्रार पंजीकृत कार्यालय में परिवर्तन, ज्ञापन या अनुच्छेदों में परिवर्तन, निगमन प्रमाणपत्र जारी करना, ऐसे दस्तावेज़ को पंजीकृत करना, ऐसा प्रमाणपत्र जारी करना, सूचना दर्ज करना, ऐसे संचार प्राप्त करना जैसा कि इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत पंजीकृत या जारी या दर्ज या प्राप्त किया जाना आवश्यक हो, या इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत कर्तव्यों का पालन करना या कार्यों का निर्वहन करना या शक्तियों का प्रयोग करना या कोई ऐसा कार्य करना जो इस अधिनियम द्वारा रजिस्ट्रार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में निर्धारित तरीके से किया जाना निर्देशित हो।
स्पष्टीकरण। – संशय दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा के अंतर्गत बनाए गए नियम जुर्माने या अन्य आर्थिक दंड लगाने, शुल्क की मांग या भुगतान, या इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन या उसके लिए दंड से संबंधित नहीं होंगे।
(2) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा उपधारा (1) के प्रावधानों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से लागू करने की योजना बना सकती है।
(क) इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत दाखिल या प्रस्तुत किए जाने वाले ऐसे आवेदन, बैलेंस शीट, प्रॉस्पेक्टस, रिटर्न, घोषणा, ज्ञापन, लेख, प्रभारों का विवरण, या कोई अन्य विवरण या दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप में दाखिल किए जाएंगे और निर्धारित तरीके से प्रमाणित किए जाएंगे;
(ख) ऐसा दस्तावेज, सूचना, कोई संचार या सूचना, जिसे इस अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप में तामील या वितरित करना आवश्यक हो, और जिसे निर्धारित तरीके से प्रमाणित किया गया हो;
(ग) इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत दाखिल किए गए ऐसे आवेदन, बैलेंस शीट, प्रॉस्पेक्टस, रिटर्न, रजिस्टर, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, चार्ज का विवरण, या कोई अन्य विवरण या दस्तावेज और रिटर्न रजिस्ट्रार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जाएगा और जैसा भी मामला हो, निर्धारित तरीके से पंजीकृत या प्रमाणित किया जाएगा;
(घ) ज्ञापन, लेख, रजिस्टर, अनुक्रमणिका, बैलेंस शीट, रिटर्न या इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए किसी अन्य विवरण या दस्तावेज़ का ऐसा निरीक्षण, जैसा कि अन्यथा इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत निरीक्षण के लिए उपलब्ध है, किसी भी व्यक्ति द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप के माध्यम से ऐसे तरीके से किया जा सकता है जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है;
(ई) इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन देय ऐसे शुल्क, प्रभार या अन्य राशियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप में और ऐसे तरीके से भुगतान की जाएंगी जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है; और
(f) रजिस्ट्रार पंजीकृत कार्यालय में परिवर्तन, ज्ञापन या अनुच्छेदों में परिवर्तन, निगमन प्रमाणपत्र जारी करना, ऐसे दस्तावेज़ को पंजीकृत करना, ऐसा प्रमाणपत्र जारी करना, सूचना दर्ज करना, ऐसे संचार प्राप्त करना जैसा कि इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत पंजीकृत या जारी या दर्ज या प्राप्त किया जाना आवश्यक हो, या इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत कर्तव्यों का पालन करना या कार्यों का निर्वहन करना या शक्तियों का प्रयोग करना या कोई ऐसा कार्य करना जो इस अधिनियम द्वारा रजिस्ट्रार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में निर्धारित तरीके से किया जाना निर्देशित हो।
स्पष्टीकरण। – संशय दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा के अंतर्गत बनाए गए नियम जुर्माने या अन्य आर्थिक दंड लगाने, शुल्क की मांग या भुगतान, या इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन या उसके लिए दंड से संबंधित नहीं होंगे।
(2) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा उपधारा (1) के प्रावधानों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से लागू करने की योजना बना सकती है।
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