The Companies Act, 2013 160अध्याय XI · Appointment and Qualifications of Directors
धारा 160 · सेवानिवृत्त निदेशकों के अलावा अन्य व्यक्तियों को भी निदेशक पद के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) धारा 152 के अनुसार सेवानिवृत्त न होने वाला व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी आम बैठक में निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा, यदि वह, या कोई सदस्य जो उसे निदेशक के रूप में प्रस्तावित करना चाहता है, बैठक से कम से कम चौदह दिन पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में अपने हस्ताक्षर से लिखित सूचना प्रस्तुत करे, जिसमें निदेशक के रूप में उसकी उम्मीदवारी या, जैसा भी मामला हो, उस सदस्य द्वारा उसे उस पद के लिए उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित करने का इरादा दर्शाया गया हो, साथ ही एक लाख रुपये या ऐसी उच्च राशि, जैसा भी मामला हो, जमा करे, जो ऐसे व्यक्ति को या, जैसा भी मामला हो, सदस्य को वापस कर दी जाएगी, यदि प्रस्तावित व्यक्ति निदेशक के रूप में निर्वाचित हो जाता है या ऐसे प्रस्ताव पर हाथ उठाकर या मतदान द्वारा डाले गए कुल वैध मतों का पच्चीस प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त करता है।
1. [बशर्ते कि किसी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति या धारा 178 की उपधारा (1) के तहत गठित नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा अनुशंसित निदेशक की नियुक्ति या कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित निदेशक की नियुक्ति के मामले में राशि जमा करने की आवश्यकता लागू नहीं होगी, यदि कंपनी को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति गठित करने की आवश्यकता नहीं है।]
(2) कंपनी उपधारा (1) के अधीन निदेशक पद के लिए किसी व्यक्ति की उम्मीदवारी की सूचना अपने सदस्यों को ऐसे तरीके से देगी जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
1. [बशर्ते कि किसी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति या धारा 178 की उपधारा (1) के तहत गठित नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा अनुशंसित निदेशक की नियुक्ति या कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित निदेशक की नियुक्ति के मामले में राशि जमा करने की आवश्यकता लागू नहीं होगी, यदि कंपनी को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति गठित करने की आवश्यकता नहीं है।]
(2) कंपनी उपधारा (1) के अधीन निदेशक पद के लिए किसी व्यक्ति की उम्मीदवारी की सूचना अपने सदस्यों को ऐसे तरीके से देगी जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
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