The Companies Act, 2013 376अध्याय XXI · Part II.--Winding up of unregistered companies
धारा 376 · विदेशी कंपनियों को बंद करने का अधिकार भले ही समाप्त कर दिया गया हो।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
यदि भारत के बाहर निगमित कोई निगमित निकाय, जो भारत में कारोबार कर रहा है, भारत में कारोबार करना बंद कर देता है, तो इस भाग के अंतर्गत उसे एक अपंजीकृत कंपनी के रूप में परिसमाप्त किया जा सकता है, भले ही वह निगमित निकाय उस देश के कानूनों के तहत भंग हो गया हो या अन्यथा अस्तित्व में न रहा हो, जिसके अंतर्गत वह निगमित हुआ था।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
