The Cantonments Act, 2006 84अध्याय V · Remission and refund
धारा 84 · कर में छूट।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
किसी छावनी में, जब कोई भवन या भूमि लगातार साठ या उससे अधिक दिनों तक खाली और अनुत्पादित रहती है, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी उस भवन या भूमि के वार्षिक मूल्यांकित मूल्य पर निर्धारित कर के आधे भाग को माफ या वापस करेगा, जैसा भी मामला हो, जो उक्त भवन या भूमि के खाली और अनुत्पादित रहने वाले दिनों की संख्या के अनुपात में हो:--
बशर्ते कि किसी भी छावनी में जिसे केंद्र सरकार ने आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पहाड़ी छावनी घोषित किया हो और जिसके संबंध में केंद्र सरकार ने उसी या इसी तरह की अधिसूचना द्वारा वर्ष के एक भाग को छावनी का मौसम घोषित किया हो—
(क) जब कोई भवन या भूमि केवल पूरे मौसम के लिए कब्जे हेतु पट्टे पर दी जाती है, लेकिन लिया गया किराया पूर्ण वार्षिक किराया होता है, तो उस मौसम के बाहर किसी भी समय के लिए, जिस दौरान भवन या भूमि खाली रहती है, इस धारा के अंतर्गत कोई छूट या वापसी स्वीकार्य नहीं होगी;
(ख) जब ऐसा भवन या भूमि किसी भी अवधि के लिए, जो कि लगातार साठ दिनों से कम न हो, खाली और अनुत्पादक रही हो, जिसके दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी उस भवन या भूमि के वार्षिक मूल्यांकित मूल्य पर निर्धारित कर के उस हिस्से का आधा भाग माफ या वापस करेगा, जो कुल निर्धारित कर के अनुपात में हो, जिस अनुपात में भवन या भूमि के खाली और अनुत्पादक रहने वाले दिनों की संख्या का कुल अवधि से अनुपात हो।
बशर्ते कि किसी भी छावनी में जिसे केंद्र सरकार ने आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पहाड़ी छावनी घोषित किया हो और जिसके संबंध में केंद्र सरकार ने उसी या इसी तरह की अधिसूचना द्वारा वर्ष के एक भाग को छावनी का मौसम घोषित किया हो—
(क) जब कोई भवन या भूमि केवल पूरे मौसम के लिए कब्जे हेतु पट्टे पर दी जाती है, लेकिन लिया गया किराया पूर्ण वार्षिक किराया होता है, तो उस मौसम के बाहर किसी भी समय के लिए, जिस दौरान भवन या भूमि खाली रहती है, इस धारा के अंतर्गत कोई छूट या वापसी स्वीकार्य नहीं होगी;
(ख) जब ऐसा भवन या भूमि किसी भी अवधि के लिए, जो कि लगातार साठ दिनों से कम न हो, खाली और अनुत्पादक रही हो, जिसके दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी उस भवन या भूमि के वार्षिक मूल्यांकित मूल्य पर निर्धारित कर के उस हिस्से का आधा भाग माफ या वापस करेगा, जो कुल निर्धारित कर के अनुपात में हो, जिस अनुपात में भवन या भूमि के खाली और अनुत्पादक रहने वाले दिनों की संख्या का कुल अवधि से अनुपात हो।
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