The Cantonments Act, 2006 209अध्याय IX · Application of this Chapter to Government water-supplies
धारा 209 · जल निकासी और सीवेज से संबंधित विशेष प्रावधान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) सभी सार्वजनिक नालियाँ, किसी सार्वजनिक सड़क में, उसके किनारे या उसके नीचे स्थित सभी नालियाँ, सैन्य अभियंता सेवा या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी स्वायत्त निकाय में निहित नालियों को छोड़कर, और सभी सीवेज संग्रहण कार्य, चाहे छावनी निधि से निर्मित हों या अन्यथा, और उनसे संबंधित सभी कार्य, सामग्री और वस्तुएँ, जो छावनी में स्थित हैं, बोर्ड में निहित होंगी।
(2) सभी सार्वजनिक और अन्य नालियाँ, जो बोर्ड में निहित हैं, इस अधिनियम में आगे छावनी नालियों के रूप में संदर्भित की गई हैं।
(3) किसी नाली या सीवेज संग्रहण कार्य को बड़ा करने, गहरा करने या अन्यथा मरम्मत करने या रखरखाव करने के प्रयोजनों के लिए, उससे संबंधित उप-मिट्टी का उतना भाग, जितना उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, बोर्ड में निहित माना जाएगा।
(4) छावनी निधि से निर्मित, स्थापित या बनाए गए सभी नालियां और वेंटिलेशन शाफ्ट, पाइप और जल निकासी कार्यों से जुड़े सभी उपकरण और फिटिंग, चाहे वे बोर्ड के स्वामित्व वाले परिसर में न हों या उस पर हों--
(क) इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले या बाद में; और
(ख) चाहे ऐसे परिसर के स्वामी या अधिभोगी के उपयोग के लिए हो या नहीं, जब तक कि बोर्ड ने अन्यथा निर्धारित न किया हो, या किसी भी समय अन्यथा निर्धारित न करे, वह अधिकार बोर्ड में निहित रहेगा और हमेशा के लिए बोर्ड में निहित माना जाएगा।
(2) सभी सार्वजनिक और अन्य नालियाँ, जो बोर्ड में निहित हैं, इस अधिनियम में आगे छावनी नालियों के रूप में संदर्भित की गई हैं।
(3) किसी नाली या सीवेज संग्रहण कार्य को बड़ा करने, गहरा करने या अन्यथा मरम्मत करने या रखरखाव करने के प्रयोजनों के लिए, उससे संबंधित उप-मिट्टी का उतना भाग, जितना उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, बोर्ड में निहित माना जाएगा।
(4) छावनी निधि से निर्मित, स्थापित या बनाए गए सभी नालियां और वेंटिलेशन शाफ्ट, पाइप और जल निकासी कार्यों से जुड़े सभी उपकरण और फिटिंग, चाहे वे बोर्ड के स्वामित्व वाले परिसर में न हों या उस पर हों--
(क) इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले या बाद में; और
(ख) चाहे ऐसे परिसर के स्वामी या अधिभोगी के उपयोग के लिए हो या नहीं, जब तक कि बोर्ड ने अन्यथा निर्धारित न किया हो, या किसी भी समय अन्यथा निर्धारित न करे, वह अधिकार बोर्ड में निहित रहेगा और हमेशा के लिए बोर्ड में निहित माना जाएगा।
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