The Cantonments Act, 2006 271अध्याय XI · Market, Slaughter-houses, Trades and Occupations
धारा 271 · बिना लाइसेंस के बाजार या बूचड़खाना खुला रखने पर जुर्माना, आदि।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करने के लिए बाध्य किसी बाजार या बूचड़खाने को सार्वजनिक उपयोग के लिए खुला रखता है, बिना लाइसेंस प्राप्त किए, या लाइसेंस निलंबित होने की स्थिति में, या लाइसेंस रद्द होने के बाद, उसे पाँच हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा और यदि अपराध निरंतर जारी रहता है, तो पहले दिन के बाद अपराध जारी रहने वाले प्रत्येक दिन के लिए पाँच सौ रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।
(2) जब किसी निजी बाजार या निजी बूचड़खाने को खोलने का लाइसेंस दिया जाता है या अस्वीकार किया जाता है या निलंबित या रद्द किया जाता है, तो बोर्ड उस लाइसेंस के दिए जाने, अस्वीकार किए जाने, निलंबित किए जाने या रद्द किए जाने की सूचना अंग्रेजी में या ऐसी भाषा या भाषाओं में चिपकाएगा जिसे वह आवश्यक समझे, उस स्थान के प्रवेश द्वार के पास या उसके आसपास किसी प्रमुख स्थान पर, जिस पर सूचना संबंधित है।
(2) जब किसी निजी बाजार या निजी बूचड़खाने को खोलने का लाइसेंस दिया जाता है या अस्वीकार किया जाता है या निलंबित या रद्द किया जाता है, तो बोर्ड उस लाइसेंस के दिए जाने, अस्वीकार किए जाने, निलंबित किए जाने या रद्द किए जाने की सूचना अंग्रेजी में या ऐसी भाषा या भाषाओं में चिपकाएगा जिसे वह आवश्यक समझे, उस स्थान के प्रवेश द्वार के पास या उसके आसपास किसी प्रमुख स्थान पर, जिस पर सूचना संबंधित है।
अपराध एक नज़र में
- जुर्माना
- ₹5,000
- संज्ञेय
- असंज्ञेय
- जमानतीय
- जमानतीय
- विचारण न्यायालय
- कोई भी मजिस्ट्रेट
- असंज्ञेय — पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जाँच नहीं कर सकती
- जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है
इस धारा की अलग-अलग उपधाराओं में अलग दंड हैं; यहाँ अधिकतम दिखाया गया है।
प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं
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