The Cantonments Act, 2006 172अध्याय VIII · Prevention of infectious, contagious or communicable diseases
धारा 172 · संक्रमित वस्तु को कीटाणुरहित किए बिना फेंक देना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
किसी भी व्यक्ति द्वारा, पूर्व में कीटाणुशोधन किए बिना, किसी अन्य व्यक्ति को कोई ऐसी वस्तु या चीज़ देना, उधार देना, बेचना, हस्तांतरित करना या अन्यथा निपटाना नहीं किया जाएगा, जिसके बारे में वह जानता हो या उसे यह मानने का कारण हो कि वह किसी संक्रामक या छूत की बीमारी से दूषित हो गई है और जिसका उपयोग छावनी में होने की संभावना है या जिसे छावनी में ले जाया जा सकता है।
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