The Cantonments Act, 2006 213अध्याय IX · Application of this Chapter to Government water-supplies
धारा 213 · जिन परिसरों में जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, वहां से जल निकासी की व्यवस्था।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि मुख्य कार्यकारी अधिकारी की राय में किसी परिसर में प्रभावी जल निकासी के पर्याप्त साधन नहीं हैं और उक्त परिसर के किसी भाग से तीस मीटर से अधिक की दूरी पर छावनी नाली या मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा गंदगी और अन्य प्रदूषित एवं अप्रिय पदार्थों के निर्वहन के लिए अनुमोदित कोई स्थान स्थित है, तो वह लिखित नोटिस द्वारा उक्त परिसर के स्वामी से यह अपेक्षा कर सकता है कि--
(क) किसी छावनी नाली या स्थान में खाली होने वाली नाली बनाना;
(ख) उक्त परिसर से गंदगी और अन्य प्रदूषित एवं दुर्गंधयुक्त पदार्थों को एकत्रित करने और प्राप्त करने तथा उन्हें परिसर से बाहर निकालने तथा ऐसी नाली और उससे जुड़े प्रत्येक उपकरण को प्रभावी ढंग से साफ करने के प्रयोजनों हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी को आवश्यक प्रतीत होने वाले सभी उपकरण एवं फिटिंग उपलब्ध कराना एवं स्थापित करना;
(ग) किसी भी मौजूदा नाली या अन्य उपकरण या वस्तु को हटाना जो जल निकासी के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग करने का इरादा है और जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है;
(घ) खुली नाली के स्थान पर बंद नाली लगाना या कोई अन्य उपकरण या वस्तु लगाना, चाहे वह नया हो या किसी मौजूदा उपकरण या वस्तु के स्थान पर, या बंद नाली और ऐसे अन्य उपकरण या वस्तु दोनों को मौजूदा खुली नाली और अन्य उपकरण या वस्तु के स्थान पर लगाना, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो या होने की संभावना हो;
(ई) मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भवन की फर्शों और गैलरी की धुलाई के दौरान निकलने वाले अपशिष्ट जल को इकट्ठा करने और प्राप्त करने तथा उसे स्प्राउट्स के माध्यम से नीचे की ओर पाइपों द्वारा ले जाने के लिए आवश्यक प्रतीत होने वाले सभी उपकरण और फिटिंग उपलब्ध कराना और स्थापित करना, ताकि ऐसे अपशिष्ट जल को सीधे सड़कों पर या परिसर के किसी निचले हिस्से में निकलने से रोका जा सके;
(f) किसी मौजूदा नाली को सुधारने या उसका पुनर्निर्माण करने के लिए कोई कार्य करना जो अपर्याप्त, नाकाफी या दोषपूर्ण हो।
(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट न किए गए किसी मामले में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की राय में किसी परिसर में प्रभावी जल निकासी के पर्याप्त साधन न हों, तो वह लिखित सूचना द्वारा परिसर के स्वामी से यह अपेक्षा कर सकता है।
(क) ऐसी सूचना में निर्धारित बिंदु तक नाली का निर्माण करना, लेकिन परिसर के किसी भी भाग से तीस मीटर से अधिक दूरी पर नहीं; या
(ख) बंद सेसपूल या सोकेज पिट का निर्माण करना और ऐसे सेसपूल या सोकेज पिट में खाली होने वाली नाली या नालियों का निर्माण करना।
(3) उपधारा (2) के अधीन किसी नाली के निर्माण हेतु किसी अनुरोध में उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवरण शामिल हो सकते हैं।
(क) किसी छावनी नाली या स्थान में खाली होने वाली नाली बनाना;
(ख) उक्त परिसर से गंदगी और अन्य प्रदूषित एवं दुर्गंधयुक्त पदार्थों को एकत्रित करने और प्राप्त करने तथा उन्हें परिसर से बाहर निकालने तथा ऐसी नाली और उससे जुड़े प्रत्येक उपकरण को प्रभावी ढंग से साफ करने के प्रयोजनों हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी को आवश्यक प्रतीत होने वाले सभी उपकरण एवं फिटिंग उपलब्ध कराना एवं स्थापित करना;
(ग) किसी भी मौजूदा नाली या अन्य उपकरण या वस्तु को हटाना जो जल निकासी के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग करने का इरादा है और जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है;
(घ) खुली नाली के स्थान पर बंद नाली लगाना या कोई अन्य उपकरण या वस्तु लगाना, चाहे वह नया हो या किसी मौजूदा उपकरण या वस्तु के स्थान पर, या बंद नाली और ऐसे अन्य उपकरण या वस्तु दोनों को मौजूदा खुली नाली और अन्य उपकरण या वस्तु के स्थान पर लगाना, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो या होने की संभावना हो;
(ई) मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भवन की फर्शों और गैलरी की धुलाई के दौरान निकलने वाले अपशिष्ट जल को इकट्ठा करने और प्राप्त करने तथा उसे स्प्राउट्स के माध्यम से नीचे की ओर पाइपों द्वारा ले जाने के लिए आवश्यक प्रतीत होने वाले सभी उपकरण और फिटिंग उपलब्ध कराना और स्थापित करना, ताकि ऐसे अपशिष्ट जल को सीधे सड़कों पर या परिसर के किसी निचले हिस्से में निकलने से रोका जा सके;
(f) किसी मौजूदा नाली को सुधारने या उसका पुनर्निर्माण करने के लिए कोई कार्य करना जो अपर्याप्त, नाकाफी या दोषपूर्ण हो।
(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट न किए गए किसी मामले में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की राय में किसी परिसर में प्रभावी जल निकासी के पर्याप्त साधन न हों, तो वह लिखित सूचना द्वारा परिसर के स्वामी से यह अपेक्षा कर सकता है।
(क) ऐसी सूचना में निर्धारित बिंदु तक नाली का निर्माण करना, लेकिन परिसर के किसी भी भाग से तीस मीटर से अधिक दूरी पर नहीं; या
(ख) बंद सेसपूल या सोकेज पिट का निर्माण करना और ऐसे सेसपूल या सोकेज पिट में खाली होने वाली नाली या नालियों का निर्माण करना।
(3) उपधारा (2) के अधीन किसी नाली के निर्माण हेतु किसी अनुरोध में उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवरण शामिल हो सकते हैं।
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