The Cantonments Act, 2006 14अध्याय III · Boards
धारा 14 · सदस्यों का कार्यकाल।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस धारा में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, बोर्ड के किसी सदस्य का कार्यकाल पाँच वर्ष होगा और वह प्रारंभ होगा--
(क) निर्वाचित सदस्य के मामले में, धारा 12 की उपधारा (8) के तहत उसके चुनाव की अधिसूचना की तिथि से, या उस तिथि से जिस पर वह रिक्ति उत्पन्न हुई है जिसके लिए वह निर्वाचित हुआ है, इनमें से जो भी बाद में हो; और
(ख) मनोनीत सदस्य के मामले में, धारा 12 की उपधारा (3) के खंड (ख) और (च) तथा उपधारा (4) के खंड (ख) और (च) तथा उपधारा (5) के खंड (ख) और (च) के तहत नामांकन की तिथि से, या धारा 18 की उपधारा (1 ) के खंड (ख ) के तहत रिक्ति की तिथि से, जो भी बाद में हो, और इस प्रकार मनोनीत सदस्य बोर्ड की कार्यवाही में भाग लेने में सक्षम होगा:
बशर्ते कि केंद्र सरकार, जब संतुष्ट हो कि प्रशासनिक कठिनाई से बचने के लिए यह आवश्यक है, तो किसी बोर्ड के सभी निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल को एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए, जैसा वह उचित समझे, बढ़ा सकती है:
इसके अलावा, जिस सदस्य का कार्यकाल इस प्रकार बढ़ाया गया है, वह धारा 12 की उपधारा (8) के तहत अपने उत्तराधिकारी के चुनाव की अधिसूचना की तारीख को पद धारण करना बंद कर देगा।
(2) बोर्ड के पदेन सदस्य का कार्यकाल तब तक जारी रहेगा जब तक वह उस पद पर बना रहता है जिसके कारण वह ऐसा सदस्य है।
(3) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए सदस्य का कार्यकाल उसके चुनाव की अधिसूचना की तिथि से प्रारंभ होगा, और तब तक जारी रहेगा जब तक कि वह सदस्य जिसके स्थान पर वह चुना गया है, रिक्ति न होने की स्थिति में पद धारण करने का हकदार होता।
(4) निवर्तमान सदस्य, जब तक कि केंद्र सरकार अन्यथा निर्देश न दे, धारा 12 की उपधारा (8) के तहत उसके उत्तराधिकारी के चुनाव की अधिसूचना जारी होने तक या उसके उत्तराधिकारी के नामांकन तक, जैसा भी मामला हो, पद पर बना रहेगा।
(5) कोई भी निवर्तमान सदस्य, यदि योग्य हो, तो पुनः निर्वाचित या पुनः मनोनीत किया जा सकता है।
(क) निर्वाचित सदस्य के मामले में, धारा 12 की उपधारा (8) के तहत उसके चुनाव की अधिसूचना की तिथि से, या उस तिथि से जिस पर वह रिक्ति उत्पन्न हुई है जिसके लिए वह निर्वाचित हुआ है, इनमें से जो भी बाद में हो; और
(ख) मनोनीत सदस्य के मामले में, धारा 12 की उपधारा (3) के खंड (ख) और (च) तथा उपधारा (4) के खंड (ख) और (च) तथा उपधारा (5) के खंड (ख) और (च) के तहत नामांकन की तिथि से, या धारा 18 की उपधारा (1 ) के खंड (ख ) के तहत रिक्ति की तिथि से, जो भी बाद में हो, और इस प्रकार मनोनीत सदस्य बोर्ड की कार्यवाही में भाग लेने में सक्षम होगा:
बशर्ते कि केंद्र सरकार, जब संतुष्ट हो कि प्रशासनिक कठिनाई से बचने के लिए यह आवश्यक है, तो किसी बोर्ड के सभी निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल को एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए, जैसा वह उचित समझे, बढ़ा सकती है:
इसके अलावा, जिस सदस्य का कार्यकाल इस प्रकार बढ़ाया गया है, वह धारा 12 की उपधारा (8) के तहत अपने उत्तराधिकारी के चुनाव की अधिसूचना की तारीख को पद धारण करना बंद कर देगा।
(2) बोर्ड के पदेन सदस्य का कार्यकाल तब तक जारी रहेगा जब तक वह उस पद पर बना रहता है जिसके कारण वह ऐसा सदस्य है।
(3) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए सदस्य का कार्यकाल उसके चुनाव की अधिसूचना की तिथि से प्रारंभ होगा, और तब तक जारी रहेगा जब तक कि वह सदस्य जिसके स्थान पर वह चुना गया है, रिक्ति न होने की स्थिति में पद धारण करने का हकदार होता।
(4) निवर्तमान सदस्य, जब तक कि केंद्र सरकार अन्यथा निर्देश न दे, धारा 12 की उपधारा (8) के तहत उसके उत्तराधिकारी के चुनाव की अधिसूचना जारी होने तक या उसके उत्तराधिकारी के नामांकन तक, जैसा भी मामला हो, पद पर बना रहेगा।
(5) कोई भी निवर्तमान सदस्य, यदि योग्य हो, तो पुनः निर्वाचित या पुनः मनोनीत किया जा सकता है।
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