The Cantonments Act, 2006 348अध्याय XVI · Rules and Bye-laws
धारा 348 · उपनियम बनाने का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, कोई बोर्ड, इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान द्वारा बनाए जाने के लिए अधिकृत किसी भी उपनियम के अतिरिक्त, छावनी में निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए उपनियम बना सकता है, अर्थात्:--
(1) जन्म, मृत्यु और विवाह का पंजीकरण तथा जनगणना करना;
(2) अनिवार्य टीकाकरण और प्रतिरक्षण का प्रवर्तन तथा शुल्क लगाना जहां ऐसा टीकाकरण या प्रतिरक्षण निवासियों के घरों में किया जाता है;
(3) इस अधिनियम के अधीन करों, टोलों और शुल्कों के संग्रह और वसूली का विनियमन तथा करों की वापसी;
(4) सड़कों पर किसी भी प्रकार के यातायात का विनियमन और उससे उत्पन्न शोर को कम करने के उपायों का प्रवर्तन या ऐसे यातायात के किसी भी प्रकार पर प्रतिबंध;
(5) सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच सड़कों पर खड़े, चलाए जाने वाले, नेतृत्व किए जाने वाले या धकेले जाने वाले वाहनों को जिस प्रकार से प्रकाशित किया जाएगा;
(6) छावनियों की सीमा के भीतर भटकने वाले मालिकहीन पशुओं की ज़ब्ती और जब्ती तथा पशु बाड़ों का विनियमन और नियंत्रण;
(7) आग की रोकथाम और उसे बुझाना;
(8) आम जनता और उस पर काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भवन निर्माण कार्यों हेतु मचान का निर्माण;
(9) इस अधिनियम में विशेष रूप से निर्धारित न किए गए किसी भी तरीके से नालियों, वेंटिलेशन शाफ्ट, पाइप, वाटर-क्लोजेट, शौचालय, लैट्रिन, मूत्रालय, सेसपूल और अन्य जल निकासी कार्यों के निर्माण, परिवर्तन, रखरखाव, संरक्षण, सफाई और मरम्मत का विनियमन;
(10) नालियों में मलजल, प्रदूषित जल और अन्य आपत्तिजनक या अवरोधक पदार्थों के निर्वहन या जमाव का विनियमन या निषेध;
(11) सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे को रोकने के लिए पशुओं या किसी भी वर्ग के पशुओं को अस्तबल में रखने या चराने का विनियमन या निषेध;
(12) शवों का उचित निपटान, दफन और दाह संस्कार स्थलों तथा शवों के निपटान के लिए अन्य स्थानों का विनियमन और प्रबंधन तथा ऐसे स्थानों के उपयोग के लिए प्रभार्य शुल्क जहाँ वे सरकार द्वारा या छावनी निधि के व्यय पर प्रदान या अनुरक्षित किए जाते हैं;
(13) किसी गली या स्थान के उपयोग या कब्जे की अनुमति, विनियमन या निषेध, चाहे वह घुमंतू विक्रेताओं द्वारा हो या किसी व्यक्ति द्वारा वस्तुओं की बिक्री के लिए, या किसी व्यवसाय के संचालन के लिए, या किसी बूथ या स्टॉल की स्थापना के लिए, और ऐसे उपयोग या कब्जे के लिए प्रभार्य शुल्क;
(14) शिविर स्थलों, सराय, होटलों, डाक बंगलों, लॉजिंग हाउस, बोर्डिंग हाउस, किराये पर दिए गए भवन, आवासीय क्लब, रेस्तरां, भोजनालय, कैफे, जलपान कक्ष, गेस्ट हाउस, हॉलिडे रिसॉर्ट, सिनेमा और सार्वजनिक मनोरंजन, अवकाश या रिसॉर्ट के स्थानों का विनियमन और नियंत्रण;
(15) वायुयुक्त या अन्य पीने योग्य जल तथा मक्खन, दूध, मिठाई और मानव उपभोग के लिए अन्य खाद्य या पेय पदार्थों के निर्माण या बिक्री के लिए उपयोग किए जाने वाले भवनों के वेंटिलेशन, प्रकाश व्यवस्था, सफाई, जल निकासी और जल आपूर्ति का विनियमन;
(16) वे मामले जिनके संबंध में धारा 295 या धारा 277 के तहत प्रदत्त लाइसेंसों द्वारा शर्तें लगाई जा सकती हैं;
(17) उन स्थानों का नियंत्रण और पर्यवेक्षण जहाँ खतरनाक या आपत्तिजनक व्यापार किए जाते हैं ताकि वहाँ स्वच्छता सुनिश्चित की जा सके या वहाँ से उत्पन्न होने वाले या उत्पन्न होने की संभावना वाले किसी भी हानिकारक, आपत्तिजनक या खतरनाक प्रभाव को कम किया जा सके;
(18) छावनी के भीतर स्थित किसी भी भूमि पर किसी भी प्रकार की सामग्री या प्रकृति के बाड़े, बाड़, तम्बू, शामियाना या अन्य अस्थायी संरचना के निर्माण का विनियमन और उसके संबंध में प्रभार्य शुल्क;
(19) सड़कों का लेआउट तैयार करना, और सड़कों के लेआउट और स्थान निर्धारण के लिए पर्याप्त प्रावधान किए बिना भवनों के निर्माण का विनियमन और निषेध करना;
(20) विकास योजना या सुधार योजना का स्वरूप और उसमें निहित विवरण तथा ऐसी योजना को तैयार करने या उसमें परिवर्तन करने का तरीका तथा विकास शुल्क लगाना;
(21) सार्वजनिक पार्कों और उद्यानों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों के उपयोग का विनियमन तथा सड़कों, वृक्षों, घास तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों के सहायक उपकरणों की सुरक्षा;
(22) पशुओं के चरने का नियमन तथा इसके संबंध में प्रभार्य शुल्क;
(23) सार्वजनिक स्नान और धुलाई स्थलों के उपयोग का निर्धारण और विनियमन;
(24) बिल और विज्ञापन लगाने का विनियमन, और नाम बोर्ड, साइनबोर्ड और साइनपोस्ट की स्थिति, आकार, आकृति या शैली का विनियमन;
(25) वस्तुओं की बिक्री के लिए माप, वजन, टुकड़ा या किसी अन्य विधि द्वारा कोई विधि निर्धारित करना;
(26) छावनी के भीतर लाइसेंसों को आवश्यक बनाना--
(क) माल ढुलाई के लिए कामगार कुली के रूप में काम करने वाले व्यक्ति;
(ख) किराए पर दिए गए जानवर या वाहन या जिनका उपयोग सामान बेचने के लिए किया जाता है;
(ग) वाहनों, नावों या अन्य परिवहन साधनों के स्वामी या चालक, या किराए पर रखे जाने वाले या वस्तुओं की बिक्री के लिए उपयोग किए जाने वाले जानवरों के स्वामी या चालक;
(घ) ऐसे वाहनों या अन्य परिवहन साधनों को चलाने या ले जाने वाले व्यक्ति; या
(ई) नर्स, दाई या दाइयों के रूप में कार्यरत व्यक्ति;
(27) खंड (26) के अधीन आवश्यक किसी लाइसेंस के लिए देय शुल्क का निर्धारण, और उन शर्तों का निर्धारण जिनके अधीन ऐसे लाइसेंस प्रदान किए जा सकते हैं, संशोधित किए जा सकते हैं, निलंबित किए जा सकते हैं या वापस लिए जा सकते हैं;
(28) ऐसे कार्यवाहक कुलियों की सेवाओं के लिए और ऐसे पशुओं, वाहनों या अन्य परिवहन साधनों के किराए के लिए तथा खंड (26) में निर्दिष्ट ऐसे वाहनों या परिवहन साधनों को चलाने या ले जाने वाले व्यक्तियों के पारिश्रमिक का विनियमन;
(29) अधिनियम में अन्यथा विशेष रूप से प्रदान किए गए प्रावधानों को छोड़कर, किसी लाइसेंस, स्वीकृति या मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा दी गई किसी लिखित अनुमति के लिए देय शुल्क का निर्धारण;
(30) स्वच्छता, रोग निवारण, सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, किसी ऐसे कार्य का विनियमन या निषेध करना जो उपद्रव उत्पन्न करता है या उत्पन्न करने की संभावना रखता है, और जिसके विनियमन या निषेध के लिए इस अधिनियम द्वारा या इसके अंतर्गत कहीं और कोई प्रावधान नहीं किया गया है;
(31) वे परिस्थितियाँ और वह तरीका जिसमें छावनी में भवनों या भूमि के स्वामी, जो अस्थायी रूप से छावनी से अनुपस्थित हैं या छावनी में निवासी नहीं हैं, को इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम या उपनियम के सभी या किसी भी प्रयोजन के लिए छावनी के भीतर या उसके निकट रहने वाले व्यक्तियों को अपने एजेंट के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता हो सकती है;
(32) छावनी क्षेत्र के भीतर संक्रामक या छूत की बीमारियों के प्रसार की रोकथाम;
(33) किसी संक्रामक या छूत की बीमारी से पीड़ित या यथोचित रूप से पीड़ित होने का संदेह रखने वाले पशुओं को छावनी में अलग करना, या छावनी से हटाना और बाहर निकालना, या उनका विनाश करना;
(34) छावनी की सीमा के भीतर या बाहर सार्वजनिक जल आपूर्ति के स्रोतों और साधनों तथा जल वितरण के उपकरणों की निगरानी, विनियमन, संरक्षण और क्षति, संदूषण या अतिक्रमण से सुरक्षा;
(35) जल-कार्यों से संबंधित कनेक्शनों का निर्माण या रखरखाव किस प्रकार किया जा सकता है, और ऐसे निर्माण और रखरखाव के लिए किसे नियुक्त किया जाएगा या किया जा सकता है;
(36) जल की आपूर्ति और उपयोग से संबंधित सभी मामलों और चीजों का विनियमन, जिसमें इसके लिए शुल्कों का संग्रह और वसूली तथा इसकी चोरी की रोकथाम शामिल है;
(37) विद्यालयों का रखरखाव और सामान्यतः शिक्षा को बढ़ावा देना;
(38) वृक्षों या झाड़ियों की कटाई या विनाश, या खुदाई करने, या मिट्टी हटाने या पत्थर की खुदाई करने का विनियमन या निषेध, जहाँ ऐसा विनियमन या निषेध पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए हानिकारक न हो और जल आपूर्ति बनाए रखने, मिट्टी के संरक्षण, भूदृश्य के क्षरण या खाइयों या जलधाराओं के निर्माण को रोकने, या भूमि को कटाव से बचाने, या उस पर रेत, बजरी या पत्थरों के जमाव से बचाने के लिए आवश्यक प्रतीत हो;
(39) छावनी के भीतर परिसरों का उपयोग अस्तबल, कुत्तेघर, स्थल या गौशाला के रूप में या भेड़, बकरी या मुर्गी के आवास के रूप में करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता;
(40) छावनी में यांत्रिक सीटी, सायरन या तुरही के उपयोग का नियंत्रण;
(41) आधिकारिक दस्तावेजों की प्रतियों की आपूर्ति का विनियमन तथा इसके संबंध में देय शुल्क का निर्धारण;
(42) लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए लाइसेंस प्रदान करने की अनुमति का विनियमन और इसके संबंध में देय शुल्क का निर्धारण;
(43) छावनी में प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों या सार्वजनिक महत्व के स्थानों का संरक्षण और रखरखाव; और
44) सामान्यतः इस अधिनियम के अधीन छावनी के प्रशासन के विनियमन के लिए।
(1) जन्म, मृत्यु और विवाह का पंजीकरण तथा जनगणना करना;
(2) अनिवार्य टीकाकरण और प्रतिरक्षण का प्रवर्तन तथा शुल्क लगाना जहां ऐसा टीकाकरण या प्रतिरक्षण निवासियों के घरों में किया जाता है;
(3) इस अधिनियम के अधीन करों, टोलों और शुल्कों के संग्रह और वसूली का विनियमन तथा करों की वापसी;
(4) सड़कों पर किसी भी प्रकार के यातायात का विनियमन और उससे उत्पन्न शोर को कम करने के उपायों का प्रवर्तन या ऐसे यातायात के किसी भी प्रकार पर प्रतिबंध;
(5) सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच सड़कों पर खड़े, चलाए जाने वाले, नेतृत्व किए जाने वाले या धकेले जाने वाले वाहनों को जिस प्रकार से प्रकाशित किया जाएगा;
(6) छावनियों की सीमा के भीतर भटकने वाले मालिकहीन पशुओं की ज़ब्ती और जब्ती तथा पशु बाड़ों का विनियमन और नियंत्रण;
(7) आग की रोकथाम और उसे बुझाना;
(8) आम जनता और उस पर काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भवन निर्माण कार्यों हेतु मचान का निर्माण;
(9) इस अधिनियम में विशेष रूप से निर्धारित न किए गए किसी भी तरीके से नालियों, वेंटिलेशन शाफ्ट, पाइप, वाटर-क्लोजेट, शौचालय, लैट्रिन, मूत्रालय, सेसपूल और अन्य जल निकासी कार्यों के निर्माण, परिवर्तन, रखरखाव, संरक्षण, सफाई और मरम्मत का विनियमन;
(10) नालियों में मलजल, प्रदूषित जल और अन्य आपत्तिजनक या अवरोधक पदार्थों के निर्वहन या जमाव का विनियमन या निषेध;
(11) सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे को रोकने के लिए पशुओं या किसी भी वर्ग के पशुओं को अस्तबल में रखने या चराने का विनियमन या निषेध;
(12) शवों का उचित निपटान, दफन और दाह संस्कार स्थलों तथा शवों के निपटान के लिए अन्य स्थानों का विनियमन और प्रबंधन तथा ऐसे स्थानों के उपयोग के लिए प्रभार्य शुल्क जहाँ वे सरकार द्वारा या छावनी निधि के व्यय पर प्रदान या अनुरक्षित किए जाते हैं;
(13) किसी गली या स्थान के उपयोग या कब्जे की अनुमति, विनियमन या निषेध, चाहे वह घुमंतू विक्रेताओं द्वारा हो या किसी व्यक्ति द्वारा वस्तुओं की बिक्री के लिए, या किसी व्यवसाय के संचालन के लिए, या किसी बूथ या स्टॉल की स्थापना के लिए, और ऐसे उपयोग या कब्जे के लिए प्रभार्य शुल्क;
(14) शिविर स्थलों, सराय, होटलों, डाक बंगलों, लॉजिंग हाउस, बोर्डिंग हाउस, किराये पर दिए गए भवन, आवासीय क्लब, रेस्तरां, भोजनालय, कैफे, जलपान कक्ष, गेस्ट हाउस, हॉलिडे रिसॉर्ट, सिनेमा और सार्वजनिक मनोरंजन, अवकाश या रिसॉर्ट के स्थानों का विनियमन और नियंत्रण;
(15) वायुयुक्त या अन्य पीने योग्य जल तथा मक्खन, दूध, मिठाई और मानव उपभोग के लिए अन्य खाद्य या पेय पदार्थों के निर्माण या बिक्री के लिए उपयोग किए जाने वाले भवनों के वेंटिलेशन, प्रकाश व्यवस्था, सफाई, जल निकासी और जल आपूर्ति का विनियमन;
(16) वे मामले जिनके संबंध में धारा 295 या धारा 277 के तहत प्रदत्त लाइसेंसों द्वारा शर्तें लगाई जा सकती हैं;
(17) उन स्थानों का नियंत्रण और पर्यवेक्षण जहाँ खतरनाक या आपत्तिजनक व्यापार किए जाते हैं ताकि वहाँ स्वच्छता सुनिश्चित की जा सके या वहाँ से उत्पन्न होने वाले या उत्पन्न होने की संभावना वाले किसी भी हानिकारक, आपत्तिजनक या खतरनाक प्रभाव को कम किया जा सके;
(18) छावनी के भीतर स्थित किसी भी भूमि पर किसी भी प्रकार की सामग्री या प्रकृति के बाड़े, बाड़, तम्बू, शामियाना या अन्य अस्थायी संरचना के निर्माण का विनियमन और उसके संबंध में प्रभार्य शुल्क;
(19) सड़कों का लेआउट तैयार करना, और सड़कों के लेआउट और स्थान निर्धारण के लिए पर्याप्त प्रावधान किए बिना भवनों के निर्माण का विनियमन और निषेध करना;
(20) विकास योजना या सुधार योजना का स्वरूप और उसमें निहित विवरण तथा ऐसी योजना को तैयार करने या उसमें परिवर्तन करने का तरीका तथा विकास शुल्क लगाना;
(21) सार्वजनिक पार्कों और उद्यानों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों के उपयोग का विनियमन तथा सड़कों, वृक्षों, घास तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों के सहायक उपकरणों की सुरक्षा;
(22) पशुओं के चरने का नियमन तथा इसके संबंध में प्रभार्य शुल्क;
(23) सार्वजनिक स्नान और धुलाई स्थलों के उपयोग का निर्धारण और विनियमन;
(24) बिल और विज्ञापन लगाने का विनियमन, और नाम बोर्ड, साइनबोर्ड और साइनपोस्ट की स्थिति, आकार, आकृति या शैली का विनियमन;
(25) वस्तुओं की बिक्री के लिए माप, वजन, टुकड़ा या किसी अन्य विधि द्वारा कोई विधि निर्धारित करना;
(26) छावनी के भीतर लाइसेंसों को आवश्यक बनाना--
(क) माल ढुलाई के लिए कामगार कुली के रूप में काम करने वाले व्यक्ति;
(ख) किराए पर दिए गए जानवर या वाहन या जिनका उपयोग सामान बेचने के लिए किया जाता है;
(ग) वाहनों, नावों या अन्य परिवहन साधनों के स्वामी या चालक, या किराए पर रखे जाने वाले या वस्तुओं की बिक्री के लिए उपयोग किए जाने वाले जानवरों के स्वामी या चालक;
(घ) ऐसे वाहनों या अन्य परिवहन साधनों को चलाने या ले जाने वाले व्यक्ति; या
(ई) नर्स, दाई या दाइयों के रूप में कार्यरत व्यक्ति;
(27) खंड (26) के अधीन आवश्यक किसी लाइसेंस के लिए देय शुल्क का निर्धारण, और उन शर्तों का निर्धारण जिनके अधीन ऐसे लाइसेंस प्रदान किए जा सकते हैं, संशोधित किए जा सकते हैं, निलंबित किए जा सकते हैं या वापस लिए जा सकते हैं;
(28) ऐसे कार्यवाहक कुलियों की सेवाओं के लिए और ऐसे पशुओं, वाहनों या अन्य परिवहन साधनों के किराए के लिए तथा खंड (26) में निर्दिष्ट ऐसे वाहनों या परिवहन साधनों को चलाने या ले जाने वाले व्यक्तियों के पारिश्रमिक का विनियमन;
(29) अधिनियम में अन्यथा विशेष रूप से प्रदान किए गए प्रावधानों को छोड़कर, किसी लाइसेंस, स्वीकृति या मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा दी गई किसी लिखित अनुमति के लिए देय शुल्क का निर्धारण;
(30) स्वच्छता, रोग निवारण, सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, किसी ऐसे कार्य का विनियमन या निषेध करना जो उपद्रव उत्पन्न करता है या उत्पन्न करने की संभावना रखता है, और जिसके विनियमन या निषेध के लिए इस अधिनियम द्वारा या इसके अंतर्गत कहीं और कोई प्रावधान नहीं किया गया है;
(31) वे परिस्थितियाँ और वह तरीका जिसमें छावनी में भवनों या भूमि के स्वामी, जो अस्थायी रूप से छावनी से अनुपस्थित हैं या छावनी में निवासी नहीं हैं, को इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम या उपनियम के सभी या किसी भी प्रयोजन के लिए छावनी के भीतर या उसके निकट रहने वाले व्यक्तियों को अपने एजेंट के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता हो सकती है;
(32) छावनी क्षेत्र के भीतर संक्रामक या छूत की बीमारियों के प्रसार की रोकथाम;
(33) किसी संक्रामक या छूत की बीमारी से पीड़ित या यथोचित रूप से पीड़ित होने का संदेह रखने वाले पशुओं को छावनी में अलग करना, या छावनी से हटाना और बाहर निकालना, या उनका विनाश करना;
(34) छावनी की सीमा के भीतर या बाहर सार्वजनिक जल आपूर्ति के स्रोतों और साधनों तथा जल वितरण के उपकरणों की निगरानी, विनियमन, संरक्षण और क्षति, संदूषण या अतिक्रमण से सुरक्षा;
(35) जल-कार्यों से संबंधित कनेक्शनों का निर्माण या रखरखाव किस प्रकार किया जा सकता है, और ऐसे निर्माण और रखरखाव के लिए किसे नियुक्त किया जाएगा या किया जा सकता है;
(36) जल की आपूर्ति और उपयोग से संबंधित सभी मामलों और चीजों का विनियमन, जिसमें इसके लिए शुल्कों का संग्रह और वसूली तथा इसकी चोरी की रोकथाम शामिल है;
(37) विद्यालयों का रखरखाव और सामान्यतः शिक्षा को बढ़ावा देना;
(38) वृक्षों या झाड़ियों की कटाई या विनाश, या खुदाई करने, या मिट्टी हटाने या पत्थर की खुदाई करने का विनियमन या निषेध, जहाँ ऐसा विनियमन या निषेध पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए हानिकारक न हो और जल आपूर्ति बनाए रखने, मिट्टी के संरक्षण, भूदृश्य के क्षरण या खाइयों या जलधाराओं के निर्माण को रोकने, या भूमि को कटाव से बचाने, या उस पर रेत, बजरी या पत्थरों के जमाव से बचाने के लिए आवश्यक प्रतीत हो;
(39) छावनी के भीतर परिसरों का उपयोग अस्तबल, कुत्तेघर, स्थल या गौशाला के रूप में या भेड़, बकरी या मुर्गी के आवास के रूप में करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता;
(40) छावनी में यांत्रिक सीटी, सायरन या तुरही के उपयोग का नियंत्रण;
(41) आधिकारिक दस्तावेजों की प्रतियों की आपूर्ति का विनियमन तथा इसके संबंध में देय शुल्क का निर्धारण;
(42) लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए लाइसेंस प्रदान करने की अनुमति का विनियमन और इसके संबंध में देय शुल्क का निर्धारण;
(43) छावनी में प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों या सार्वजनिक महत्व के स्थानों का संरक्षण और रखरखाव; और
44) सामान्यतः इस अधिनियम के अधीन छावनी के प्रशासन के विनियमन के लिए।
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