The Cantonments Act, 2006 295अध्याय XIII · Prevention of fire, etc.
धारा 295 · सिनेमाई और नाटकीय प्रदर्शनों का विनियमन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) सिनेमा फिल्मों के प्रदर्शन के लिए मंजूरी देने से संबंधित किसी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, ज्वलनशील फिल्मों का उपयोग करके सिनेमा या इसी तरह के अन्य उपकरण द्वारा चित्रों या अन्य प्रकाशीय प्रभावों का कोई प्रदर्शन, और सार्वजनिक मनोरंजन या आनंद के लिए कोई सार्वजनिक नाट्य प्रदर्शन, मूक अभिनय, सर्कस, कार्निवल, प्रदर्शनी, नृत्य या अन्य समान शो, किसी छावनी में उस परिसर के अलावा कहीं और नहीं दिया जाएगा जिसके लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा इस धारा के तहत लाइसेंस प्रदान किया गया है।
(2) यदि किसी सिनेमाटोग्राफ या अन्य उपकरण का स्वामी उस उपकरण का उपयोग करता है या उसे उपयोग करने की अनुमति देता है, या यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक मनोरंजन या आनंद के लिए किसी सार्वजनिक नाट्य प्रदर्शन, मूक अभिनय, सर्कस, मेले, प्रदर्शनी, नृत्य या अन्य इसी प्रकार के शो में इस धारा के प्रावधानों के उल्लंघन में भाग लेता है, या यदि किसी परिसर का अधिभोगी इस धारा के प्रावधानों या इस धारा के तहत दिए गए किसी लाइसेंस की किसी शर्त के उल्लंघन में उनका उपयोग करने की अनुमति देता है, तो उसे पाँच हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा, और निरंतर अपराध के मामले में, पहले दिन के बाद प्रत्येक दिन के लिए दो हजार रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा, जिस दौरान अपराध जारी रहता है।
(3) इस धारा में ऐसा कुछ भी नहीं माना जाएगा जिससे किसी भी प्रदर्शनी या नाट्य प्रदर्शन, मूक अभिनय, सर्कस, कार्निवल, प्रदर्शनी, नृत्य या इसी तरह के अन्य सार्वजनिक मनोरंजन या आनंद के लिए किसी भी थिएटर या संस्थान में आयोजित करने पर रोक लगे, जो सरकार की संपत्ति है, जहाँ प्रदर्शनी, प्रदर्शन, मूक अभिनय, सर्कस, कार्निवल, प्रदर्शनी, नृत्य या इसी तरह का अन्य सार्वजनिक मनोरंजन या आनंद के लिए सैन्य अधिकारियों की अनुमति और नियंत्रण में आयोजित किया जाता है।
(2) यदि किसी सिनेमाटोग्राफ या अन्य उपकरण का स्वामी उस उपकरण का उपयोग करता है या उसे उपयोग करने की अनुमति देता है, या यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक मनोरंजन या आनंद के लिए किसी सार्वजनिक नाट्य प्रदर्शन, मूक अभिनय, सर्कस, मेले, प्रदर्शनी, नृत्य या अन्य इसी प्रकार के शो में इस धारा के प्रावधानों के उल्लंघन में भाग लेता है, या यदि किसी परिसर का अधिभोगी इस धारा के प्रावधानों या इस धारा के तहत दिए गए किसी लाइसेंस की किसी शर्त के उल्लंघन में उनका उपयोग करने की अनुमति देता है, तो उसे पाँच हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा, और निरंतर अपराध के मामले में, पहले दिन के बाद प्रत्येक दिन के लिए दो हजार रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा, जिस दौरान अपराध जारी रहता है।
(3) इस धारा में ऐसा कुछ भी नहीं माना जाएगा जिससे किसी भी प्रदर्शनी या नाट्य प्रदर्शन, मूक अभिनय, सर्कस, कार्निवल, प्रदर्शनी, नृत्य या इसी तरह के अन्य सार्वजनिक मनोरंजन या आनंद के लिए किसी भी थिएटर या संस्थान में आयोजित करने पर रोक लगे, जो सरकार की संपत्ति है, जहाँ प्रदर्शनी, प्रदर्शन, मूक अभिनय, सर्कस, कार्निवल, प्रदर्शनी, नृत्य या इसी तरह का अन्य सार्वजनिक मनोरंजन या आनंद के लिए सैन्य अधिकारियों की अनुमति और नियंत्रण में आयोजित किया जाता है।
अपराध एक नज़र में
- जुर्माना
- ₹5,000
- संज्ञेय
- असंज्ञेय
- जमानतीय
- जमानतीय
- विचारण न्यायालय
- कोई भी मजिस्ट्रेट
- असंज्ञेय — पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जाँच नहीं कर सकती
- जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है
इस धारा की अलग-अलग उपधाराओं में अलग दंड हैं; यहाँ अधिकतम दिखाया गया है।
प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं
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