The Cantonments Act, 2006 160अध्याय VIII · Prevention of infectious, contagious or communicable diseases
धारा 160 · किसी चिकित्सक या पैरामेडिकल कर्मियों के मरीजों या ग्राहकों के नाम मांगने का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
यदि स्वास्थ्य अधिकारी या बोर्ड के किसी कर्मचारी द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी को यह प्रमाणित किया जाता है कि छावनी में किसी चिकित्सक या अर्धचिकित्सा कर्मी द्वारा दूषित सुइयों, सिरिंजों या ऐसे किसी अन्य उपकरण के उपयोग के कारण किसी संक्रामक या छूत की बीमारी के फैलने या प्रकोप की आशंका है, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी लिखित नोटिस द्वारा चिकित्सक या अर्धचिकित्सा कर्मी से, नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर, छावनी के भीतर अपने सभी ग्राहकों या रोगियों के नाम और पते की पूरी सूची प्रस्तुत करने या ऐसी जानकारी देने की मांग कर सकता है जिससे नोटिस जारी करने की तिथि से पूर्व के छह सप्ताहों में चिकित्सक या अर्धचिकित्सा कर्मी द्वारा इलाज किए गए व्यक्तियों का पता लगाया जा सके।
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